{"_id":"580e512d4f1c1b994fbc1dcd","slug":"sc-issues-notice-to-mohammad-shahabuddin-seeking-reply-on-his-shift-to-tihar-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो/ नई दिल्ली
Updated Mon, 24 Oct 2016 11:51 PM IST
विज्ञापन
शहाबुद्दीन
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजद नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबुद्दीन को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा बिहार और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और अपने तीन बेटों को खोने वाले पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। आरोप है कि शाहबुद्दीन केइशारे पर ही प्रसाद के बेटों की हत्या की गई थी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि शाहबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि शाहबुद्दीन पर 45 आपराधिक मामले में हैं। बिहार के जेल में रहने पर शाहबुद्दीन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। इससे पीड़ित परिवार को जान का खतरा है। उनका कहना था कि जिस तरह पप्पू यादव को बिहार से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, उसी प्रकार शाहबुद्दीन को भी तिहाड़ शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए और वीडियो कांफ्रेंसिंग केजरिए उसका ट्रायल होना चाहिए।
शाहबुद्दीन को तिहाड़ शिफ्ट करने को लेकर बिहार सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि अदालत जो ठीक समझे, आदेश पारित कर सकती है। उसे कोई आपत्ति नहीं है। मालूम हो कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाहबुद्दीन की जमानत रद्द करने के बाद उसे सीवान जेल में रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि शाहबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि शाहबुद्दीन पर 45 आपराधिक मामले में हैं। बिहार के जेल में रहने पर शाहबुद्दीन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। इससे पीड़ित परिवार को जान का खतरा है। उनका कहना था कि जिस तरह पप्पू यादव को बिहार से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, उसी प्रकार शाहबुद्दीन को भी तिहाड़ शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए और वीडियो कांफ्रेंसिंग केजरिए उसका ट्रायल होना चाहिए।
विज्ञापन
शाहबुद्दीन को तिहाड़ शिफ्ट करने को लेकर बिहार सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि अदालत जो ठीक समझे, आदेश पारित कर सकती है। उसे कोई आपत्ति नहीं है। मालूम हो कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाहबुद्दीन की जमानत रद्द करने के बाद उसे सीवान जेल में रखा गया है।
विज्ञापन