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Bihar News: सीवान में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में हड़कंप
Tue, 22 Oct 2024 07:15 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 22 Oct 2024 07:15 PM IST
सार
Siwan News: सीवान जेल अधीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार, न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम कम से कम तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाना चाहिए। इसकी सूचना जिलाधिकारी और पुलिस को दे दी गई है।
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मृत कैदी का शव लेने अस्पताल पहुंचे परिजन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सीवान मंडल कारा में उम्रकैद की सजा काट रहे एक सजायाफ्ता कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान गुठनी थानाक्षेत्र के खैराती गांव निवासी अयोध्या यादव के रूप में हुई है। अयोध्या यादव हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सीवान के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई।
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पटना नहीं भेजा सका
डॉक्टरों के अनुसार, अयोध्या यादव को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण उन्हें पटना नहीं भेजा जा सका। इससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया।
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हत्या के मामले में थी उम्रकैद की सजा
अयोध्या यादव और उनके दोनों बेटों संतोष यादव तथा विजय यादव को करीब दो साल पहले जमीन विवाद के चलते हुए एक मारपीट मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने पांच अक्तूबर को अयोध्या यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वह जेल में थे। इसी बीच, उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों में असमंजस
अयोध्या यादव की मौत के बाद उनके परिजनों में पोस्टमार्टम को लेकर असमंजस की स्थिति रही। कुछ लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम पटना में होगा। सीवान जेल अधीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार, न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम कम से कम तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाना चाहिए। इस कारण से सीवान में पोस्टमार्टम संभव नहीं है और इसकी सूचना जिलाधिकारी और पुलिस को दे दी गई है।