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जदयू को फिर लगा झटका, बागी विधायक बहाल

Fri, 31 Jul 2015 08:38 PM IST
Updated Fri, 31 Jul 2015 08:38 PM IST
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reinstatement four MLA fo JDU

पटना हाईकोर्ट से जदयू को हर दिन कोई ना कोई झटका मिल रहा है। शुक्रवार को हाइकोर्ट ने जदयू के बाकी 4 बागी विधायकों की भी सदस्यता बहाल कर दी। उन्हें अब 3 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन जाने की कानूनी इजाजत मिल गयी है।

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हालांकि ये चारों विधायक विधानसभा में किसी भी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले से जदयू के 4 बागी विधायकों अजीत सिंह, सुरेश चंचल, पूनम देवी और राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है।
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अजीत कुमार समेत दूसरे बागी विधायकों की दायर याचिकाओं पर न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सहित चार विधायकों के अलावा विधानसभा स्पीकर ने इन चारों विधायकों की भी सदस्यता रद्द कर दी थी।

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मिली सदन जाने की अनुमति

reinstatement four MLA fo JDU

ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के आदेश पर फि लहाल रोक लगाते हुए इन विधायकों को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी थी।

इसी आधार पर इन लोगों को भी अनुमति दी गयी है। मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। फैसले के बाद सभी बागी विधायकों ने इसे अहंकार की हार और सच्चाई की जीत बताया है।

कोर्ट के फैसले की कॉपी लेकर विधानसभा सचिवालय पहुंचे बागी विधायकों ने कहा कि सदन के अंदर वो जनहित के मामले उठाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे।

भावी रणनीति के सवाल पर अजीत सिंह ने कहा कि आठ में से पांच बागी विधायक मांझी जी के हम की सदस्यता ग्रहण करेंगे जबकि बाकी भाजपा में जायेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश को सत्ता से बेदखल करना ही उन लोगों का एक मात्र एजेंडा है।

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