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नगरपालिका एक्ट में संशोधन: बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में होगा बदलाव, अब मतदाता तय करेंगे इनकी किस्मत
Fri, 07 Jan 2022 08:27 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 07 Jan 2022 08:27 AM IST
सार
मुजफ्फरपुर और पटना समेत राज्य के 19 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब वार्ड पार्षदों के बदले सीधे मतदाता करेंगे।
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मतदान (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
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विस्तार
बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए राजभवन ने नगरपालिका एक्ट में संशोधन का अध्यादेश विधि विभाग को भेज दिया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर और पटना समेत राज्य के 19 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब वार्ड पार्षदों की जगह अब सीधे मतदाता करेंगे।
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अध्यादेश में संशोधन के बाद होंगे ये बदलाव
अध्यादेश के संशोधन राज्य भर के 263 नगर निकायों पर भी लागू होंगे। इनके सभापति और उपसभापति का निर्वाचन भी सीधे वोटर करेंगे। इस अध्यादेश के बाद यह तय हो गया है कि इस साल अप्रैल से जून तक नगर निगमों के चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर की किस्मत जनता के हाथों में होगी।
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मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा मुश्किल
बता दें कि अध्यादेश के संशोधन में नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 व 25 में संशोधन किया गया है। दोनों ही धाराएं क्रमश: मुख्य पार्षद यानी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बदलाव और दोनों ही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से संबंधित हैं। नए नियम के तहत जब वार्ड पार्षद मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं करेंगे, तब वार्ड पार्षदों की क्षमता के एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे।
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