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एक बार फिर टेंशन में लालू परिवार : राजद अध्यक्ष रहेंगे बाहर या फिर जाएंगे जेल, कोर्ट में आज से सुनवाई
Fri, 13 Aug 2021 08:44 AM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: अजय सिंह
Updated Fri, 13 Aug 2021 08:44 AM IST
सार
डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 110 लोगों पर 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। रांची सीबीआई कोर्ट इस मामले में शुक्रवार यानी आज से ही सुनवाई शुरू करने जा रही है।
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लालू प्रसाद यादव
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडरा रहे हैं। चारा घोटाले की तरह अब वो डोरंडा कोषागार मामले में भी जेल की हवा खा सकते हैं। दरअसल, रांची सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करके रोजाना बहस का आदेश दे दिया है। बचाव पक्ष ने कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक सुनवाई टालने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है।
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डोरंडा कोषागार मामला संयुक्त बिहार से जुड़ा है, जो अब झारखंड का डोरंडा कोषागार मामला कहा जाता है। इसमें 139.35 करोड़ रुपये की अवैघ निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्म, डॉ. आरके राणा, ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं। इस मामले की सुनवाई टालने के लिए लालू प्रसाद यादव समेत 77 लोगों ने अर्जी दी थी। इसके तहत जबतक कोर्ट फिजिकली शुरू नहीं हो जाती, तब तक सुनवाई टाले जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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आज से शुरू होगी सुनवाई
डोरंडा कोषागार में करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के संबंध में कोर्ट आज यानी शुक्रवार से ही सुनवाई शुरू करने जा रही है। चारा घोटाले के अन्य मामले की तरह इस मामले में भी लालू प्रसाद को सजा होती है तो एक बार फिर से वे होटवार जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
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फिजिकल व वर्चुअल, दोनो तरह से सुनवाई को तैयार कोर्ट
कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरा करना चाहती है। इसीलिए वर्चुअल व फिजिकल दोनों तरह से सुनवाई को भी तैयार है। अगर फिजिकल तौर पर सुनवाई होती है तो बहस के दौरान पांच लोग ही उपस्थित होंगे। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि यह पुराना मामला है, जिस पर कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई पूरा करना चाहता है।