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बिहार: हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, वोटिंग के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश

Tue, 04 Oct 2022 02:33 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 04 Oct 2022 02:33 PM IST
सार

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के नगर निकायों में होने वाले चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। 10 और 20  अक्तूबर को मतदान होने थे।   

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Patna High Court stay on Bihar Municipal Election 2022  on reserved seats
ईवीएम(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।  हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि 10 और 20 अक्तूबर को बिहार में नगर निकाय चुनाव होने हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है।

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पटना हाईकोर्ट ने  जताई नाराजगी
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है।

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