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Bihar News: दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज, जानें क्यों?

Tue, 07 Oct 2025 01:33 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुजफ्फरपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 07 Oct 2025 01:33 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर की कोर्ट में बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ तथा भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।

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दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जफ्फरपुर जिले में भोजपुरी फिल्म स्टार और बीजेपी के आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ तथा अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर शहर में आयोजित एक मॉल के उद्घाटन समारोह के दौरान सड़क जाम की स्थिति पैदा कर दी, जिससे आम लोगों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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यह मामला सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर 2025 तय की है।
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दरअसल, 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित कलमबाग चौक के पास एक मॉल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ तथा अभिनेत्री आम्रपाली दुबे को बुलाया गया था।
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जैसे ही दोनों स्टार मॉल उद्घाटन के लिए पहुंचे, उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान आयोजकों और दोनों कलाकारों के कारण सड़क जाम की स्थिति बन गई। इससे कई बीमार लोग और आम नागरिक घंटों फंसे रहे। यहां तक कि मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंसें भी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। करीब एक घंटे तक लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में दोनों कलाकारों के कार्यक्रम स्थल से जाने के बाद स्थिति सामान्य हो सकी।

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घटना के बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अपराधिक परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ-साथ तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 189(6), 191(1), 190, 61(1), 280, 272, 298, और 199(बी) के तहत दर्ज किया गया है।

परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि मॉल उद्घाटन का आयोजन “बेहद खतरनाक और जानलेवा” तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि “इस तरह की स्थिति में तमिलनाडु जैसी भगदड़ की घटना भी हो सकती थी।” उन्होंने बताया कि उन्होंने कोर्ट में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, एसडीओ पूर्वी, और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 18 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की तारीख तय कर दी है।
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