फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar raghopur boat accident vaishali administration action fir against boatman owner 13 children death

वैशाली नाव हादसा: 13 बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई तेज, नाविक और मालिक पर एफआईआर की तैयारी

Sun, 25 Oct 2026 01:04 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 25 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर की रात हुए नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

विज्ञापन
Bihar raghopur boat accident vaishali administration action fir against boatman owner 13 children death
घटना में शामिल नाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक नाव हादसे के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद नाविक और नाव मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की पहल की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने राघोपुर थानाध्यक्ष को आवेदन देकर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

विज्ञापन

13 अक्टूबर की रात गंगा नदी की सोती में डूबी थी नाव

यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर की रात राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के भगतान टोला में हुआ था। महरानी स्थान पुल के उत्तर गंगा नदी की सोती में एक नाव दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गई थी। हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि छह लोग घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी।

विज्ञापन

नाव के निबंधन और सुरक्षा मानकों की होगी जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाव के परिचालन से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की है। बीडीओ की ओर से थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन में नाव के निबंधन की स्थिति, परिचालन के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन, नाव पर सवार यात्रियों की संख्या और जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता की जांच करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही नाविक और नाव मालिक की भूमिका की भी जांच करने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सूर्यास्त के बाद नाव चलाने और निषेधाज्ञा के पालन की भी होगी जांच

आवेदन में इस पहलू की भी जांच करने का अनुरोध किया गया है कि सूर्यास्त के बाद नाव का परिचालन किन परिस्थितियों में किया जा रहा था। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा के अनुपालन से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जाएगी।

जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अनुसंधान के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका तय की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed