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Bihar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल कैद, मां को झांसा देकर बालिका को ले गया था साथ

Tue, 30 Jul 2024 07:10 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Tue, 30 Jul 2024 07:10 PM IST
सार

Bettiah News: मां को झांसा देकर नाबालिग लड़की को जंगल ले जाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है। जानें पूरा मामला...।

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Bettiah: 20 years imprisonment to accused in raping minor case, he had taken girl away by deceiving her mother
व्यवहार न्यायालय बेतिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी शख्स को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद आरोपी उमेश यादव (43) को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

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पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना साल 2023 की है। इस वाद की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि सात मार्च 2023 के दिन पीड़िता अपनी मां के साथ जंगल में लकड़ी चुनने गई हुई थी। साथ ही आरोपी भी लकड़ी चुनने जंगल गया हुआ था। जब पीड़िता को भूख लगी तो आरोपी ने उसकी मां को अपने विश्वास में लेकर पीड़िता को खाना खिलाने के बहाने गांव की तरफ जंगल में ले गया। फिर बालिका से दुष्कर्म कर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी बुरी तरह घबरा गया और वह नदी से पानी लाया। फिर पानी के छींटे बालिका के ऊपर मारे तो वह होश में आई, जिसके बाद आरोपी भाग गया। वहीं, पीड़िता इस घटना के बाद घर पहुंची और सारी आपबीती अपनी मां को सुनाई। उसके बाद पीड़िता की मां ने बगहा महिला थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
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वहीं, पीड़िता को प्रतिकर अधिनियम के तहत छह लाख रुपये सहायता स्वरूप मुआवजा राशि देने का आदेश न्यायधीश ने दिया है। सजायाफ्ता आरोपी बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है।

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