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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 14 नवंबर को आएगा फैसला, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Tue, 01 Oct 2019 04:55 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 01 Oct 2019 04:55 AM IST
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Muzaffarpur shelter home case Court Verdivt will come on 14th November
saket court - फोटो : अमर उजाला

अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म मामले में सीबीआई और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। साकेत जिला अदालत 14 नवंबर को सजा का एलान करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला सात फरवरी को दिल्ली ट्रांसफर हुआ था।

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यह मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा है। पूरा मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में सामने आया था। विशेष जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है।
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अदालत ने बृजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, दुष्कर्म, आपराधिक साजिश व अन्य कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। सीबीआई ने इस मामले में बृजेश को मुख्य आरोपी बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि जिस शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और उनका शारीरिक शोषण हुआ था वह बृजेश का है। शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी इस मामले में आरोपी हैं।

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