फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Modi Surname Case: Rahul Gandhi did not appear in Patna court, Sushil Modi demanded issuance of warrant

Modi Surname Case : पटना के कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, सुशील मोदी ने की वारंट जारी करने की मांग

Wed, 12 Apr 2023 02:21 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Wed, 12 Apr 2023 02:21 PM IST
सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को पटना आना था। उन्होंने MP-MLA कोर्ट को पेश होना था लेकिन वह नहीं आए। कोर्ट में राहुल गांधी की सशरीर उपस्थित नहीं होने पर उनके वकील ने कोर्ट से उपस्थिति की छुट मांगे। सुशील मोदी ने कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया जाए।

विज्ञापन
Modi Surname Case: Rahul Gandhi did not appear in Patna court, Sushil Modi demanded issuance of warrant
राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को पटना आना था। उन्होंने MP-MLA कोर्ट को पेश होना था लेकिन वह नहीं आए। कोर्ट में राहुल गांधी की सशरीर उपस्थित नहीं होने पर उनके वकील ने कोर्ट से उपस्थिति की छुट मांगे। वहीं उनपर "मोदी सरनेम" को लेकर केस करने वाले पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सभा सांसद सुशील मोदी के वकील एस.डी. संजय ने विशेष न्यायाधीश राहुल गांधी की जमानत कैंसिल करने की मांग की है। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख पर सुनवाई की बात कही। 
विज्ञापन


इधर, सुशील मोदी ने कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया जाए। उन्होंने कहा कि दायर परिवाद पत्र में न्यायालय द्वारा के आदेश से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गाँधी को 12 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया लेकिन उन्होंने इसकी अवहेलना कर दी। वह वायनाड में एक राजनीतिक रोड शो कर रहे थे और यहां न्यायालय में उनके अधिवक्ता द्वारा समयावेदन दिया गया है। इसके बाद सुशील मोदी के अधिवक्ता एस.डी. संजय विरोध किया और उनके विरुद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र जारी किए जाने का अनुरोध किया। 
विज्ञापन


वकील ने की गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने की मांग
राज्यसभा सांसद के वकील एस.डी संजय ने कोर्ट को बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय देश के  MP-MLA के खिलाफ मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत सरकार की एक लोकहित याचिका में दिया है। अतः इस मामले को अभियुक्त की उपस्थिति के लिए अधिक लंबित रखना न्यायोचित नहीं होगा। अतः उनकी जमानत को रद्द करके उन्हें न्यायालय में सदेह उपस्थित कराने को सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आदेश जारी किया जाए। इस आशय का आवेदन उनके अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल तक पेश होने के लिए कहा था
30 अप्रैल को कोर्ट ने समन भेजा था। MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल तक पेश होने के लिए कहा था। दरअसल, यह मामला भी "मोदी सरनेम" पर की गई टिप्पणी से ही जुड़ा है। भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2019 में केस किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2019 में  कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि "सारे मोदी चोर हैं"। मेरा सरनेम मोदी ही है। इसइस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस वक्त राहुल गांधी इस मामले में बेल पर चल रहे हैं।



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed