फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Kosi News ›   The accused got life imprisonment in the case of raping a minor five years ago

Bihar: पांच साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, दोषी को उम्रकैद की सजा; पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया

Thu, 19 Sep 2024 07:03 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 19 Sep 2024 07:03 PM IST
सार

Bihar: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे 6 सह पॉक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने की है।

विज्ञापन
The accused got life imprisonment in the case of raping a minor five years ago
व्यवहार न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मधेपुरा में पांच साल पूर्व हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे 6 सह पॉक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

विज्ञापन


इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख मुआवजा भी डालसा की ओर से देने की घोषणा की। इस बाबत पॉस्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने मो. फरीद के खिलाफ उदाकिशुनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को 12 बजे दिन में वह बाजार गए थे और उनकी पत्नी बकरी चराने घर से बाहर गई थी। उनकी बेटी घर में अकेली थी। इस बीच मो. रियासत के बेटे मो. फरीद उनकी बेटी को अकेले पाकर घर में घुसकर उसके मुंह को बंद करके दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान अभियुक्त ने मेरी बेटी के शरीर पर कई जगह दांत काट लिया। जिससे मेरी लड़की बेहोश हो गई। जिसके बाद मेरी बच्ची को अकेला छोड़कर भाग गया। जब मैं और मेरी पत्नी घर आई तो बेटी सारी जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में 5 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद मो. फरीद को मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद व 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed