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Bihar News : वैध चालान नहीं देने पर भरने पड़ेंगे 25 गुना जुर्माना, उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर जगे अधिकारी
Tue, 15 Apr 2025 10:58 PM IST
कोसी ब्यूरो
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
Published by: कोसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Apr 2025 10:58 PM IST
सार
Bihar news : उप मुख्यमंत्री अवैध खनन और परिवहन पर पूर्ण रोकथाम लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देश का पालन नहीं होने पर संबंधित संवेदक के विरुद्ध 25 गुना दंड वसूले जाएँ।
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अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते डिप्टी सीएम।
विस्तार
सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सुपौल के अतिथि गृह में कृषि तथा खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सूबे के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी से फसल क्षति तथा बीज वितरण के संदर्भ में जानकारी ली। साथ ही उन्हें कृषि विभाग के सब्सिडी धारक और कर्मी की बैठक करने तथा टास्क फोर्स की नियमित रूप से बैठक करने का निर्देश दिया।
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डिप्टी सीएम ने पौधा संरक्षण योजना की भी जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। वही मिट्टी जांच प्रयोगशाला के कार्यों से संबंधित समीक्षा के क्रम में उन्होंने किसानों के बीच जागृति फैलाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने उर्वरक के सही खपत का आंकलन कर प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यानिक फसल जैसे- आलू, मेंथा, खस, लेमन ग्रास आदि उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।
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अवैध खनन और परिवहन पर लगे पूर्ण रोक
वही खनन विभाग की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम ने सहायक निदेशक खनन को अवैध खनन और परिवहन पर पूर्ण रोकथाम लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा निर्माण से संबंधित सभी कार्य विभागों को अपने विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में वैध चालान से ही खनिज आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देश का पालन नहीं होने पर संबंधित संवेदक के विरुद्ध 25 गुना दंड वसूले जाएँ। वही सहायक निदेशक खनन को कार्य विभागों में संवेदक द्वारा इस्तेमाल किए गए लघु खनिज चालान के जांच के निर्देश दिए गए।
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कोसी के गाद की कराएं सर्वे, मिट्टी के निजी उपयोग पर रॉयल्टी नहीं
बैठक में डिप्टी सीएम ने बताया कि साधारण मिट्टी के निजी उपयोग पर कोई रॉयल्टी नहीं वसूली जाएगी। इसका प्रचार प्रसार माइकिंग से करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि अगर रैयतों द्वारा मिट्टी की बिक्री अथवा व्यवसाय किया जाता है तो उनसे रॉयल्टी की वसूली की जाएगी। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जैसे बसंतपुर छातापुर, निर्मली, मरौना, किशनपुर और सुपौल में रैयती भूमि पर बालू, धुस मिट्टी अथवा गाद जमा होने का सर्वे करने का निर्देश दिया। बैठक में अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते डिप्टी सीएम।

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते डिप्टी सीएम।