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Bihar News: बहुचर्चित बिहरा थाना कांड पर अदालत का बड़ा फरमान, आठ अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Thu, 21 Aug 2025 08:20 AM IST
तरुणेंद्र चतुर्वेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
Published by: तरुणेंद्र चतुर्वेदी
Updated Thu, 21 Aug 2025 08:20 AM IST
सार
Bihara Police Station case In Saharsa : बिहार के सहरसा जिले के बहुचर्चित थाना कांड पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल की अदालत ने बहुचर्चित बिहरा थाना कांड संख्या-108/2016 (एसटी-110/17) में आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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दोषियों को कोर्ट दी उम्रकैद की सजा।
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
बिहार के बहुचर्चित बिहरा थाना कांड पर अदालत ने बड़ा फरमान सुनाया है। सहरसा में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल की अदालत ने बहुचर्चित बिहरा थाना कांड संख्या-108/2016 (एसटी-110/17) में आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह मामला 31 जुलाई 2016 को घटित हुआ था, जिसमें मारपीट और गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
कुल दस गवाहों की गवाही कराई गई
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने पक्ष रखा। इस प्रकरण में कुल दस गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन के मामले को मजबूत बनाया। अनुसंधानकर्ता उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह रहे और प्राथमिकी सरिता दास द्वारा दर्ज कराई गई थी।
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फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय
न्यायालय का यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में दोषियों को सजा मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है। न्यायालय ने अभियुक्त पटोरी निवासी मंटुन सिंह पिता ब्रहम सिंह, संजीव सिंह पिता ब्रहम सिंह, यसवंत सिंह पिता ब्रहम सिंह, रिपु सिंह पिता यसवंत सिंह, टार्जन सिंह पिता यसवंत सिंह, प्रिंस सिंह पिता मंटुन सिंह, अवधेश सिंह पिता बम सिंह और मिथिलेश सिंह पिता बम सिंह, को दोषी ठहराया। सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने धारा 147 के तहत तीन वर्ष, धारा 448 के तहत एक वर्ष तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास भी सुनाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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कुल दस गवाहों की गवाही कराई गई
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने पक्ष रखा। इस प्रकरण में कुल दस गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए अभियोजन के मामले को मजबूत बनाया। अनुसंधानकर्ता उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह रहे और प्राथमिकी सरिता दास द्वारा दर्ज कराई गई थी।
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फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय
न्यायालय का यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में दोषियों को सजा मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है। न्यायालय ने अभियुक्त पटोरी निवासी मंटुन सिंह पिता ब्रहम सिंह, संजीव सिंह पिता ब्रहम सिंह, यसवंत सिंह पिता ब्रहम सिंह, रिपु सिंह पिता यसवंत सिंह, टार्जन सिंह पिता यसवंत सिंह, प्रिंस सिंह पिता मंटुन सिंह, अवधेश सिंह पिता बम सिंह और मिथिलेश सिंह पिता बम सिंह, को दोषी ठहराया। सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने धारा 147 के तहत तीन वर्ष, धारा 448 के तहत एक वर्ष तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास भी सुनाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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