{"_id":"67cc3850090bafeb5e0655df","slug":"bihar-news-national-lok-adalat-given-happiness-gift-to-womens-on-international-womens-day-gaya-news-c-1-1-noi1244-2704645-2025-03-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Women's Day : महिला दिवस पर अदालत का यह फैसला चर्चा में, दो पक्ष की महिलाओं को खुशियों की सौगात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Women's Day : महिला दिवस पर अदालत का यह फैसला चर्चा में, दो पक्ष की महिलाओं को खुशियों की सौगात
Sat, 08 Mar 2025 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 11:05 PM IST
सार
Bihar News : समझौते के आधार पर मामले के निष्पादन का पंचाट पाने के बाद दोनों पक्ष की महिलाएं प्रसन्न दिखी। दोनों पक्ष की महिलाओं ने मामले के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत और न्यायाधीशों के प्रति आभार जताया।
विज्ञापन
दोनों पक्ष की महिलाओं को समझौते का पंचाट सौंपते औरंगाबाद के प्रधान जिला जज।
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
महिलाओं को समर्पित अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत ने दो पक्ष की महिलाओं को खुशियों की सौगात दी। इस दौरान छः साल से चल रहे विवाद का समाधान होने से माहौल खुशमय हो गया। दरअसल विवाद का निपटारा शनिवार को महिला दिवस के मौके पर औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में लगे साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया।
विज्ञापन
रंग लाई प्रधान जिला जज की पहल
इस दौरान प्रधान जिला जज राजकुमार की पहल रंग लाई और दोनों पक्षों ने समझौता कर विवाद को समाप्त कर भविष्य में लड़ाई झगड़ा नही करने का संकल्प लिया। उन्होने अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर जिलेवासियों को बधाई भी दी।
विज्ञापन
महिला पक्षकारों को लाभ देने का निर्देश
इसके पूर्व लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में प्रधान जिला जज ने लोक अदालत के सभी 14 बेंचों के न्यायधीशों को निर्देश दिया कि चूंकि आज महिला दिवस है। इस नाते महिलाओं से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वादो में पक्षकारों को अधिक से अधिक लाभ दे।
विज्ञापन
दो पक्षों की महिलाओं में हुआ समझौता
उनके निर्देश का असर भी हुआ और एडीजे उमेश प्रसाद के बेंच में देव थाना कांड संख्या-07/19 का निष्पादन किया गया। मामले की सूचक और अभियुक्त दोनों महिलाएं ही थी। लोक अदालत में मामले में दोनों पक्ष ने आपसी सहमति से हमेशा के लिए झगड़े की समाप्ति का संकल्प लेते वाद का निष्पादन कराया।
समझौते के बाद पंचाट पाकर खुश हुई महिलाएं
इसके बाद प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजकुमार, प्राधिकार के सचिव सुकूल राम एवं एडीजे उमेश प्रसाद ने दोनों महिला पक्षकारों को वाद के निष्पादन का पंचाट सौंपा समझौते के आधार पर मामले के निष्पादन का पंचाट पाने के बाद दोनों पक्ष की महिलाएं प्रसन्न दिखी। दोनों पक्ष की महिलाओं ने मामले के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत और न्यायाधीशों के प्रति आभार जताया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी बतौर सूचक देव की अरौरा की कमलेश देवी ने 16 जनवरी 2019 को चमेली देवी, नेहा देवी के खिलाफ मारपीट करने की देव थाना में दर्ज कराई थी। इसी मामले में आज यह समझौता हुआ।