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Bihar: हैंडपंप के पास हुआ मामूली विवाद, बेटे ने चाकू तो पिता ने लाठी से ली महिला की जान; कोर्ट ने दी उम्रकैद

Tue, 07 Jul 2026 06:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया जी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 07 Jul 2026 06:24 PM IST
सार

Bihar News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने युवक की चाची की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने मामूली विवाद के बाद महिला पर चाकू और लाठी से हमला किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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Bihar Court Murder case aurangabad bihar court convicted rigorous life imprisonment to Father and son
औरंगाबाद कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर एक युवक की चाची की चाकू से गोदकर और लाठी-डंडे से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज-09 की अदालत ने मंगलवार को बाप-बेटे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने पिता-पुत्र को सुनाई आजीवन सश्रम कारावास
अपर लोक अभियोजक राजाराम चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने एसटीआर-557/23, जीआर-227/23 और दाउदनगर थाना कांड संख्या-299/23 में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही तथा सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सजा पर अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या के आरोपी दाउदनगर थाना क्षेत्र के चौरम निवासी शिवम कुमार (पुत्र) और रंजीत चंद्रवंशी (पिता) को भारतीय दंड संहिता (भादंवि) की धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
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घटना के बाद से ही जेल में बंद है बेटा
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अदालत ने 23 जून को दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी पुत्र शिवम कुमार घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
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हैंडपंप के पास विवाद के बाद हुआ था जानलेवा हमला
अधिवक्ता ने बताया कि मामले के सूचक चौरम निवासी नीरज कुमार ने 20 मई 2023 को दाउदनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी चाची संजू कुंवर सुबह करीब 5:30 बजे शौच के बाद घर लौट रही थीं। रास्ते में हैंडपंप के  पास किसी बात को लेकर उनकी आरोपियों से कहासुनी हो गई।


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आरोप है कि इसके बाद शिवम कुमार ने चाकू से हमला किया, जबकि उसके पिता रंजीत चंद्रवंशी ने लाठी से बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल संजू कुंवर की इलाज के दौरान 22 मई 2023 को मौत हो गई। इसी मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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