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Bihar: बक्सर की जेल के सहायक जेलर और पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, शराब पीने के आरोप में कार्रवाई
Sat, 22 Oct 2022 09:51 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 22 Oct 2022 09:51 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे बक्सर जिले से एक सहायक पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, मेडिकल जांच में भी दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई है।
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गिरफ्तारी (सांकेतिक फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बिहार के बक्सर की खुली जेल में तैनात एक सहायक जेलर और एक पुलिस कांस्टेबल को शराब पीने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया। दोनों शराब के नशे में पाए गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बता दें कि बिहार में बीते छह साल से ज्यादा समय से शराब पर पाबंदी है।
अधिकारी ने बताया कि इस बात का शक है कि दोनों ने उत्तर प्रदेश में शराब पी और फिर बिहार में प्रवेश किया। बक्सर दोनों राज्यों की सीमाओं पर है।
शराब विरोधी कार्य बल ने शनिवार को बक्सर में बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा के पास से शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। बक्सर शहर के थाना प्रभारी दिनेश कुमार मालाकार ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान बताई।
थाना प्रभारी ने बताया, दोनों को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां यह पुष्टि हुई कि उन्होंने शराब पी थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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राज्य सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे बिहार के निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया था।
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अधिकारी ने बताया कि इस बात का शक है कि दोनों ने उत्तर प्रदेश में शराब पी और फिर बिहार में प्रवेश किया। बक्सर दोनों राज्यों की सीमाओं पर है।
शराब विरोधी कार्य बल ने शनिवार को बक्सर में बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा के पास से शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। बक्सर शहर के थाना प्रभारी दिनेश कुमार मालाकार ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान बताई।
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थाना प्रभारी ने बताया, दोनों को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां यह पुष्टि हुई कि उन्होंने शराब पी थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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राज्य सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे बिहार के निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया था।