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बिहार: डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tue, 02 Mar 2021 12:09 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, बेगुसराय
पीटीआई, बेगुसराय Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 02 Mar 2021 12:09 AM IST
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District Court sentenced to life imprisonment for one and a half year old girl rape victim in Bihar
jailed - सांकेतिक तस्वीर

बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में एक आरोपी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है ।

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विशेष पॉक्सो न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने उक्त मामले के आरोपी और बलिया थाने के मथुरापुर वार्ड नंबर एक के निवासी शंभू यादव को भादंवि की धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी ।
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न्यायाधीश ने आदेश में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को साढे तीन लाख रूपये अदा करने का भी आदेश दिया है । उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी 2018 की संध्या पीड़िता की मां के शौच के लिए घर से बाहर जाने पर आरोपी ने उनके घर में घुसकर डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
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घटित घटना की शिकायत पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना में की थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य पाते हुए आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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