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बिहार: जमानत की खबरों के बीच नेहा झा को अब भी राहत का इंतजार, 24 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

Sat, 19 Sep 2026 01:49 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 01:49 PM IST
सार

समस्तीपुर जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कूपे से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में गिरफ्तार नेहा झा को अभी जमानत नहीं मिली है। पांच सितंबर को दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को विशेष आबकारी न्यायालय-2 में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने अंतिम आदेश नहीं सुनाया।

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समस्तीपुर जंक्शन पर गिरफ्तार नेहा झा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समस्तीपुर जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कूपे से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में गिरफ्तार नेहा झा की जमानत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद भी नेहा झा को जमानत नहीं मिली है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही है। पांच सितंबर को दाखिल की गई जमानत याचिका पर समस्तीपुर विशेष आबकारी न्यायालय-2 में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने तत्काल अंतिम आदेश नहीं सुनाया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी यानी फिलहाल नेहा झा को कम से कम एक सप्ताह और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। अब उसकी जमानत को लेकर स्थिति 24 सितंबर को अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

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75 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार हुई थी नेहा

गत चार सितंबर को समस्तीपुर जंक्शन पर 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त टीम ने एच-1 कोच के कूपे से विदेशी शराब बरामद की थी। पुलिस के अनुसार, बरामद शराब की मात्रा करीब 75 लीटर थी। इस मामले में सिंघिया थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी संजय झा की 25 वर्षीय पुत्री नेहा झा और उसके हरियाणा निवासी बहनोई ईशान कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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दोनों आरोपियों की ओर से पांच सितंबर को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। शुरुआत में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया और अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय कर दी।

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सोशल मीडिया पर जमानत मिलने के दावे, लेकिन अदालत से नहीं मिली राहत

नेहा झा की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इसके बाद उसके जमानत पर जेल से बाहर आने को लेकर भी सोशल मीडिया के कई मंचों पर सैकड़ों पोस्ट और दावे प्रसारित होने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्टों में भी सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट पोस्ट का जिक्र करते हुए जमानत मिलने की बात कही गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों और अदालत के वास्तविक आदेश के बीच अंतर करना जरूरी हो गया है।


फिलहाल अदालत के स्तर पर ताजा स्थिति यही है कि नेहा झा की जमानत पर अंतिम आदेश नहीं आया है और अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित है। ऐसे में अदालत के आधिकारिक आदेश के बिना जमानत मिलने की खबर को पक्की जानकारी मानना उचित नहीं होगा।

एसआईटी के सामने शराब की खेप के नेटवर्क का पता लगाने की चुनौती

मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीणा कुमारी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। टीम नेहा झा की यात्रा से जुड़ी जानकारी, शराब की खेप के स्रोत और उसके आगे संभावित वितरण नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान नेहा का मोबाइल भी जब्त किया था। इसकी तकनीकी जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। पूछताछ के दौरान नेहा की ओर से शराब को परिवार में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम में इस्तेमाल के लिए ले जाने का दावा किए जाने की बात भी सामने आई थी। जांच एजेंसी इस दावे की भी पड़ताल कर रही है।

24 सितंबर को क्या होगा?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत नेहा झा की जमानत अर्जी पर क्या आदेश देती है। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह, संजय कुमार बबलू और अकबर रजा के अनुसार, जमानत के मामलों में अदालत केस की परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, बरामदगी, आरोपी की कथित भूमिका और जांच की स्थिति समेत संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार करती है।

ऐसे में अभी यह कहना संभव नहीं है कि 24 सितंबर को नेहा झा को जमानत मिल ही जाएगी। इतना जरूर है कि अगली सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है और उसी दिन अदालत के आदेश से उसकी आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।


फिलहाल नेहा झा न्यायिक हिरासत में है और शराब बरामदगी के मामले की एसआईटी जांच जारी है। सोशल मीडिया पर जमानत मिलने को लेकर चल रही अपुष्ट खबरों के बीच अब सबकी निगाहें 24 सितंबर को होने वाली अदालत की सुनवाई और आधिकारिक आदेश पर टिकी हैं।

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