Court News: हत्या के आरोप में चार आरोपियों को आजीवन कारावास, दरभंगा कोर्ट ने सुनाया फैसला; एक लाख का अर्थदंड
Court News: दरभंगा व्ययवहार न्यायालय के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने हत्या के मामले के चारों आरोपी मो गुड्डू, मो नवाब उर्फ लीलू, मो कासिम और मो अली राजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक एक लाख रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
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व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के जुर्म में 4 मर्डर अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मृतक मो सलीम का मोबाइल चोरी गया था। मृतक के मोबाइल पर कॉल करने पर उसका मोबाइल आरोपी मो नबाब उर्फ लीलू ने रिसीव किया था।
मृतक सलीम को मोबाइल लौटाना नहीं पड़े, इस कारण चारों आरोपियों ने मिलकर ईंट पत्थर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर मृतक के भाई मो रुस्तम ने 23 दिसंबर 2022 को विश्विद्यालय थाना में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी कांड संख्या 477/22 दर्ज करवाया था। इस मामले में आरोप पत्र समर्पित करने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से संचालन कर रहे एपीपी चंपा मुखर्जी ने बताया कि कोर्ट ने 477/22 में आरोप पत्र समर्पित करने पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चारों जुर्मियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सूचक के अधिवक्ता ने शिवचन्द्र चौरसिया ने कहा कि मृतक के मोबाइल चोरी के बाद जुर्मियों ने मृतक सलीम की हत्या कर दी थी।