Bihar News: अब 14 साल पुराने मामले में जदयू विधायक ईश्वर मंडल ने किया आत्मसमर्पण, CJM कोर्ट से मिली जमानत
दरभंगा व्यवहार न्यायालय में जदयू विधायक ईश्वर मंडल ने 14 साल पुराने मामले में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) राजीव रंजन की अदालत में ग्रामीण से जदयू विधायक राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने 14 साल पुराने एक मामले में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत CJM ने विधायक को जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि विधायक ईश्वर मंडल के खिलाफ रामनवमी जुलूस के दौरान आपत्तिजनक झांकी निकालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में नगर थाना में कांड संख्या 54/12 दर्ज की गई थी। यह घटना 1 अप्रैल 2012 की बताई जा रही है। उस समय नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेशचंद्र उपाध्याय द्वारा लिखित आवेदन और बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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बुधवार को CJM कोर्ट में विधायक की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार और विवेक कुमार सिंह ने बहस की। बहस के बाद पहले विधायक का आत्मसमर्पण कराया गया, तत्पश्चात उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया और फिर जमानत आवेदन दाखिल किया गया। अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए विधायक को रिहा करने का आदेश दिया।