Bihar: 'ट्रांसपोर्ट एक्ट खतरनाक, ड्राइवर पर भारी जुर्माना और सजा गलत', समस्तीपुर में बोले सीपीआईएम विधायक
Bihar: विधायक अजय कुमार ने कहा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो ड्राइवर पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें उसे 10 साल की सजा और 15 लाख रुपये तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा।
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सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने शनिवार को समस्तीपुर में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए ट्रांसपोर्ट एक्ट को खतरनाक करार दिया। वे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे।
विधायक अजय कुमार ने कहा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो ड्राइवर पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें उसे 10 साल की सजा और 15 लाख रुपये तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा। ऐसे में कोई ट्रक चलाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बर्बाद करने वाला यह एक्ट अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण है।
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उन्होंने कहा कि मोटर व्यवसाय संघ की यह मांग वाजिब है कि जो राजनीतिक पार्टी उनके मुद्दों को अपने घोषणापत्र में शामिल करेगी, वे आगामी चुनाव में उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने आंदोलन की भी बात कही और कहा कि संघ यदि कोई आंदोलन करता है तो हम पूरी ताकत से उसके साथ खड़े होंगे।
इस दौरान अजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मोतिहारी में पीएम द्वारा की गई घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, “प्रधानमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, वह अब तक पूरी नहीं हुईं। अगर वे पूरी हो गई होतीं, तो आज भारत दुनिया में सबसे आगे होता। दरअसल, प्रधानमंत्री सिर्फ 'घोषणामंत्री' बनकर रह गए हैं। चुनाव से पहले वादे करते हैं और चुनाव के बाद सब जुमला साबित होता है।”