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Bihar News: पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर सिपाही बर्खास्त, एसएसपी ने की कार्रवाई

Fri, 20 Jun 2025 01:46 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,दरभंगा Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 20 Jun 2025 01:46 PM IST
सार

दरभंगा में सिपाही धनंजय कुमार को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पहली पत्नी काजल कुमारी की शिकायत पर एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने यह कार्रवाई की।
 

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सिपाही धनंजय कुमार को बर्खास्त किया गया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दरभंगा  जिला पुलिस बल के सिपाही धनंजय कुमार (सिपाही संख्या 1434) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने यह कार्रवाई पहली पत्नी की शिकायत पर की है, जिसमें धनंजय पर पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगाया गया था।
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शिकायतकर्ता काजल कुमारी ने एसएसपी को दिए आवेदन में बताया कि उसकी शादी धनंजय कुमार से 31 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही धनंजय का व्यवहार बदल गया। इसी दौरान 28 अप्रैल को उसे जानकारी मिली कि धनंजय ने दरभंगा कोर्ट में स्नेहा कुमारी से दूसरी शादी कर ली है।
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काजल का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो पति के बड़े भाइयों संतोष कुमार और सूरज कुमार  ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। थक हारकर काजल कुमारी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने मामले की जांच का जिम्मा पुलिस अधिकारी नयन कुमार को सौंपा। जांच 25 अप्रैल को शुरू हुई और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सिपाही धनंजय कुमार ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है।
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एसएसपी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 का हवाला देते हुए बताया कि जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है, जिसमें दोषी को सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। जांच के दौरान आरोपी सिपाही को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।


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जांच में दोषी पाए जाने के बाद एसएसपी ने सिपाही धनंजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में इस तरह के आचरण के लिए कोई स्थान नहीं है और भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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