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बिहार में केवल 38 फीसदी लोग पहनते हैं हेलमेट, सरकार बोली: जांच पर दिया जाए जोर
Thu, 12 Sep 2019 11:40 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 12 Sep 2019 11:40 AM IST
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ट्रैफिक पुलिस (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करके जुर्माने की राशि को 10 गुना तक कर दिया गया है। सरकार का यह कदम देश में ट्रैफिक कानूनों को कड़ा करने के लिए हैं। जिसके बाद से ही कानून तोड़ने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा रहा है।
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Transport Department, Bihar: Only 38% people wear helmet in the state and there is a need to immediately increase this percentage. Hence, special emphasis should be given to helmet checks this week, and police officials must also be included in this. pic.twitter.com/BBNikQJTcX
— ANI (@ANI) September 12, 2019विज्ञापन
वहीं, बिहार परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य में केवल 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट पहनते हैं और इस प्रतिशत को तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, इस सप्ताह हेलमेट जांच पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और इस जांच अभियान में पुलिस अधिकारियों को भी शामिल होना चाहिए।
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गौरतलब है कि नए मोटर वाहन कानून के मुताबिक बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। बता दें कि मोटर वाहन कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया था। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं करने का फैसला किया है। देश भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है।