Bihar Teacher News: बिहार में एकमुश्त 10225 शिक्षकों का तबादला, इनमें बीपीएससी शिक्षक के साथ विशिष्ट भी शामिल
Bihar News: तबादले के लिए एक लाख 90 हजार शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पास अपना आवेदन दिया था। इनमें से 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया। पहले चरण में 10225 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया।
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बिहार शिक्षा विभाग ने कुल 10,225 शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण किया है। दरअसल, 24 मार्च को शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानान्तरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण विभागीय स्थापना समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की निदेशक साहिला, प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी भी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षकों के तबादले से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान 10,225 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानान्तरण से संबंधित अभ्यावेदनों का निस्तारण किया गया। समिति ने इन सभी आवेदनों पर विचार करते हुए शिक्षकों को ऐच्छिक जिले आवंटित कर दिए हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि यह तबादला शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र के आधार पर किया गया है। स्थानान्तरित शिक्षकों को दो शपथ पत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है, जो कि अनिवार्य रूप से भरना होगा। यदि किसी शिक्षक द्वारा घोषणा पत्र में गलत सूचना दी जाती है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया था
शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि एक दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया। इसमें से 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया। आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि सभी आवेदनों की सही तरीके से जांच की जा सके। पहले चरण में असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानान्तरण आवेदन पर विचार किया गया। इस चरण में 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके बाद, 25 फरवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग (TRE-1 & TRE-2) से नियुक्त 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया।
शिक्षकों ने स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया था, जिनमें बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:
- स्थानान्तरण निर्णय: समिति ने विशेष परिस्थिति में 10,225 अन्तर जिला आवेदनों पर विचार करते हुए सभी शिक्षकों को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया है। इस सूची को अनुलग्नक-1 में संलग्न किया गया है।
- शपथ पत्र की अनिवार्यता: सभी स्थानान्तरित शिक्षकों को दो शपथ-पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:
- विद्यालय आवंटन की तिथि: स्थानान्तरण से संबंधित विद्यालय का आवंटन 10 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा।
- यह स्थानान्तरण ऐच्छिक माना जाएगा: सभी स्थानान्तरित शिक्षकों का स्थानान्तरण ऐच्छिक स्थानान्तरण माना जाएगा।
- वरीयता निर्धारण: अन्तर जिला स्थानान्तरण के बाद शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उनके नए जिले में योगदान देने के पश्चात किया जाएगा, जो कि पूर्व में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- भविष्य में स्थानान्तरण: भविष्य में यदि छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्थानान्तरण किए गए शिक्षकों का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानान्तरण: इस स्थानान्तरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटियों के शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानान्तरण हो गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में सूचना देंगे। भविष्य में उनके स्थानान्तरण पर निर्णय तब लिया जाएगा जब वे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय में योगदान देंगे।
- विभागीय कार्यवाही और निगरानी: विभागीय कार्यवाही या वित्तीय गबन से जुड़े शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें विरमित नहीं करेंगे।