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Anant Singh News : बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
Thu, 06 Feb 2025 01:26 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Thu, 06 Feb 2025 01:26 PM IST
सार
Bihar : अनंत सिंह के जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अनंत सिंह की पटना सिविल कोर्ट के एसीजेएम - 1 में सुनवाई हुई थी जहाँ सुनवाई के दौरान एसीजेएम - 1 ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था।
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पूर्व विधायक अनंत सिंह की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पटना अनंत सिंह को कोर्ट ने एकबार फिर से झटका दिया है। अनंत सिंह के जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अनंत सिंह की पटना सिविल कोर्ट के एसीजेएम - 1 में सुनवाई हुई थी जहाँ सुनवाई के दौरान एसीजेएम - 1 ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। वही आज गुरुवार को फैसला आया, जहाँ उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है।
दोनों तरफ से हुई बहस
बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से काफी बहस हुई। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने यह दलील दी कि जब किसी ने अनंत सिंह को गोली चलाते नहीं देखा तो फिर उन्हें जमानत देने में क्या दिक्कत है। वहीँ दूसरी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि अभी इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा है, ऐसे में इनका जेल से बाहर आना अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फिलहाल अनंत सिंह को जमानत न दी जाय। दोनों तरफ से काफी बहस होने के बाद कल यानी बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज एसीजेएम - 1 में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
उपरी अदालत में करेंगे जमानत याचिका दायर
बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने बताया कि हमने काफी कोशिश की लेकिन पूर्व विधायक अनंत सिंह के जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वकील नवीन कुमार ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत सेशन जज में फिर अपील की जाएगी। सेशन जज के कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की जाएगी।यह करने में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा, इसलिए पूर्व विधायक अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
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इस वजह से करना पड़ा था आत्म समर्पण
22 जनवरी को मोकामा प्रखंड अंतर्गत नौरंगा- जलालपुर गांव में गोली-बारी की घटना हुई थी। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि सोनू-मोनू गैंग की तरफ से गोलीबारी की गई थी, जबकि सोनू-मोनू की तरफ ने इस आरोप को खारिज करते हुए गोली-बारी करने का आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह पर लगाया था। पुलिस ने भी फायरिंग होने की बात की पुष्टि करते हुए घटनास्थल से खोखा बरामद होने की बात कही थी। इस मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा था, लिहाजा बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने खुद को आत्म समर्पण कर दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
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दोनों तरफ से हुई बहस
बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से काफी बहस हुई। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने यह दलील दी कि जब किसी ने अनंत सिंह को गोली चलाते नहीं देखा तो फिर उन्हें जमानत देने में क्या दिक्कत है। वहीँ दूसरी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि अभी इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा है, ऐसे में इनका जेल से बाहर आना अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फिलहाल अनंत सिंह को जमानत न दी जाय। दोनों तरफ से काफी बहस होने के बाद कल यानी बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज एसीजेएम - 1 में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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उपरी अदालत में करेंगे जमानत याचिका दायर
बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने बताया कि हमने काफी कोशिश की लेकिन पूर्व विधायक अनंत सिंह के जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वकील नवीन कुमार ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत सेशन जज में फिर अपील की जाएगी। सेशन जज के कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की जाएगी।यह करने में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा, इसलिए पूर्व विधायक अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
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इस वजह से करना पड़ा था आत्म समर्पण
22 जनवरी को मोकामा प्रखंड अंतर्गत नौरंगा- जलालपुर गांव में गोली-बारी की घटना हुई थी। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि सोनू-मोनू गैंग की तरफ से गोलीबारी की गई थी, जबकि सोनू-मोनू की तरफ ने इस आरोप को खारिज करते हुए गोली-बारी करने का आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह पर लगाया था। पुलिस ने भी फायरिंग होने की बात की पुष्टि करते हुए घटनास्थल से खोखा बरामद होने की बात कही थी। इस मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा था, लिहाजा बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने खुद को आत्म समर्पण कर दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।