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Bihar Board : कल से मैट्रिक परीक्षा, एक गलती की तो दो साल का बैन लगेगा; बिहार बोर्ड ने जबरन घुसने पर की सख्ती

Wed, 14 Feb 2024 05:18 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Wed, 14 Feb 2024 05:18 PM IST
सार

Bihar News : पिछले दिनों हुई बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में देर से पहुंचने के कारण दीवारों से फांदकर या जबरन गेट से कूदकर जाने वालों को देखते हुए अब बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया गया है। कल से शुरू हो रही परीक्षा में ऐसा करते पाए गए तो दोषी माना जाएगा।

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Bihar News : Bihar Board Exam news, two year ban if found guilty of force entry in bihar board exam centre
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) उन मैट्रिक परीक्षार्थियों पर दो साल का बैन लगा देगा, जो दीवार या गेट फांदकर घुसने के दोषी पाए जाएंगे। गुरुवार से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा से यह फैसला लागू कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में साफ लिखा गया है कि समय के बाद इस तरह परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास आपराधिक कृत्य है और अब इसके लिए सजा के रूप में दो साल परीक्षा देने से रोक का फैसला लिया गया है।

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देखिए, क्या लिखा गया है साफ-साफ
बिहार बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 (मैट्रिक परीक्षा) के आयोजन के क्रम में परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने पर प्रवेश लेना या देना, दोनों ही अपराध होगा। मतलब, देर से पहुंचने के बाद जबरन गेट से घुसने का प्रयास करना भी अपराध होगा और ऐसी छूट देने वाले भी अपराधी होंगे। इसके अलावा चारदीवारी या गेट से कूदकर परीक्षा केंद्र में अवैध रूप से घुसने का प्रयास करने वालों को क्रिमिनल ट्रेस पास की श्रेणी में रखा गया है। बोर्ड ने इसे परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य माना है। जिन परीक्षार्थियों को इस तरह से प्रवेश करते हुए पाया जाएगा, उन्हें क्रिमिनल ट्रेस पास मानते हुए दो साल के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों के विरुद्ध प्राथमिक की भी दर्ज की जाएगी।
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परीक्षा केंद्र अधीक्षक भी दायरे में आए
ऐसे परीक्षार्थियों को अगर केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो केंद्र अधीक्षक एवं इस प्रक्रिया में दोषी पाए गए अन्य व्यक्ति के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ भी प्राथमिक दर्ज की जाएगी। बोडै ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व तक है। मतलब, प्रथम पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न 9:00 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 1:30 बजे तक प्रवेश का समय निर्धारित किया गया है। उसी समय के अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना है।

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