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बिहार में गहराया बालू संकट, कोर्ट ने नई नियमों पर लगाई रोक

Tue, 28 Nov 2017 08:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पटना
अमर उजाला ब्यूरो, पटना Updated Tue, 28 Nov 2017 08:00 PM IST
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Bihar high court stays bihar government new laws on sand mining
पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
बिहार हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के बालू, गिट्टी और मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए बनाए गए नई नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने पुराने नियमों के तहत काम करने का आदेश दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने 9 रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 
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यह भी पढ़ें: बिहार : जानिए पत्थर और बालू के दाम, खनन विभाग ने तय किए रेट
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दरअसल बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस साल नए नियम बनाएं और इसे 10 अक्तूबर 2017 को बिहार गजट में प्रकाशित किया गया था। 14 नवंबर को बालू-गिट्टी का रेट जारी किया गया। नई नियमावली का खनन कंपनियां और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे थे।

इससे राज्य में बालू संकट बना हुआ था और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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