बिहार: प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 10 दिन में 16 हजार ई-चालान; 15.5 करोड़ का जुर्माना
बिहार में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए 20 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। पिछले 10 दिनों में 16 हजार से अधिक ई-चालान जारी हुए और लगभग 15.5 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
विस्तार
सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए बिहार परिवहन विभाग 20 अक्टूबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएगा। अभियान के तहत हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं लगाने, नाबालिगों के वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन सचिव राज कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में चलाए जा रहे इस अभियान की मंगलवार को राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक शामिल हुए। राज्य परिवहन आयुक्त ने अधिकारियों को प्रवर्तन गतिविधियां तेज करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
प्रमुख चौक-चौराहों पर होगी सघन जांच
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने निर्देश दिया कि प्रमुख चौक-चौराहों और चेक पोस्टों पर जांच अभियान को सघन बनाया जाए। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ई-चालान जारी किए जाएं। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की समीक्षा करने और कार्रवाई की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया।
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10 दिनों में 16 हजार से अधिक ई-चालान
परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने पिछले 10 दिनों में विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में 16 हजार से अधिक ई-चालान जारी किए हैं। इन मामलों में लगभग 15.5 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार, विशेष अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की प्राथमिकता है। हेलमेट और सीटबेल्ट का इस्तेमाल करने तथा नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने सभी जिलों को अभियान प्रभावी ढंग से चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट का इस्तेमाल सुनिश्चित करने, चारपहिया वाहन में सीटबेल्ट लगाने और नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार, सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है।