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Bihar : बिहार के कोर्ट ने सुनाई सजा; नगर थानाध्यक्ष को दो दिन की जेल और SP को किया शोकॉज, जानिए क्या है मामला

Mon, 12 Jun 2023 09:52 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासाराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासाराम Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Mon, 12 Jun 2023 09:52 PM IST
सार

बिहार के एक न्यायलय ने लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष को 2 दिन के जेल की सजा सुनाई है जबकि उस मामले में एसपी को शोकॉज किया है। पूर्व में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा के खिलाफ 5000 रुपए स्थगन हर्जाना भी लगाया था। 

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Bihar: Court of Bihar sentenced; City SHO was jailed for two days and SP was given condolence
रोहतास एसपी और नगर थानाध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के एक न्यायलय ने लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष को  2 दिन के जेल की सजा सुनाई है जबकि उस मामले में एसपी को शोकॉज किया है। मामला रोहतास जिले का है जहां जिला व्यवहार न्यायालय स्थित मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी के न्यायालय ने 18 साल पुराने केस से जुड़े एक मामले में सुनवाई किया है। सुनवाई के तहत न्यायालय ने सासाराम नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा देने का आदेश किया है। न्यायिक आदेश के देने के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा कोताही बरतने को लेकर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाया है।
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क्या है मामला 
यह मामला परिवाद संख्या 1018/2005 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में नगर थाना के महावीर स्थान निवासी दो अभियुक्तों संजय कुमार श्रीवास्तव और भरत प्रसाद श्रीवास्तव के मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में देने का आदेश दिया था। इस मामलें में नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा लगातार लापरवाही बरत रहे थे। जिसको लेकर पूर्व में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा के खिलाफ 5000 रुपए स्थगन हर्जाना भी लगाया था। इसके बाद कोर्ट ने आज सख्ती दिखाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 175 के तहत नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा सुनाई है।
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रोहतास एसपी को किया शोकॉज 
जिला व्यवहार न्यायालय स्थित मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी के न्यायालय ने रोहतास के एसपी विनीत कुमार को भी इस संबंध में न्यायिक आदेश जारी करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों के मृत्यु रिपोर्ट को न्यायालय में दाखिल कराने का आदेश जारी किया था। एसपी रोहतास ने इस मामले में न्यायिक आदेश पर ध्यान नहीं दिया था। कोर्ट के अनुसार रोहतास एसपी के द्वारा लगातार लापरवाही बरतते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही थी। इस वजह से कोर्ट ने एसपी रोहतास को यह निर्देश दिया है कि 19 जून, 2023 को या 19 जून तक सासाराम नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में पेश करें।
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