अब बिहार में बिकी अवैध शराब तो थानेदार को मिलेगी सजा, नहीं होगी 10 साल तक तैनाती
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बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की अवैध बिक्री की रिपोर्ट सामने आती रहती है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया दिशा निर्देश दिया है। सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस से कहा कि प्रदेश के हर एक पुलिस स्टेशन से लिखित रूप में यह गारंटी ली जाए कि उनके क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से कोई शराब कारोबार नहीं चल रहा है।
Bihar CM yesterday gave directions to police to take in writing from each police station that illegal alcohol trade isn't taking place in their area. If alcohol is recovered from the area after that, the police personnel won't be given postings in police stations for next 10 yrs pic.twitter.com/HT7FqPV9HM
— ANI (@ANI) June 13, 2019विज्ञापन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह लिखकर देने के बाद अगर किसी थाना क्षेत्र से अवैध शराब या उसके कारोबार का मामला सामने आता है, तो वहां के थानेदार को अगले 10 सालों तक किसी पुलिस स्टेशन में नियुक्ति नहीं मिलेगी।
गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं, जब राज्य में धड़ल्ले से शराब बिकती हुई पाई गई है। इसी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने ऐसे कड़े आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने शराब के अवैध धंधे में लिप्त छोटे-बड़े सभी तरह के कारोबारियों और सप्लायरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
हालांकि अपने फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कई बार घेरे में आए हैं। बिहार के राजस्व में होने वाले फायदे को भी अवैध शराब कारोबार से जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह फैसला लेकर खुद पर लगने वाले आरोपों का भी जवाब दिया है।
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