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अब बिहार में बिकी अवैध शराब तो थानेदार को मिलेगी सजा, नहीं होगी 10 साल तक तैनाती

Thu, 13 Jun 2019 12:45 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Prachi Priyam Updated Thu, 13 Jun 2019 12:45 PM IST
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Bihar CM Nitish Kumar against illegal liquor trade in state
बिहरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : ANI

बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की अवैध बिक्री की रिपोर्ट सामने आती रहती है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया दिशा निर्देश दिया है। सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस से कहा कि प्रदेश के हर एक पुलिस स्टेशन से लिखित रूप में यह गारंटी ली जाए कि उनके क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से कोई शराब कारोबार नहीं चल रहा है। 

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह लिखकर देने के बाद अगर किसी थाना क्षेत्र से अवैध शराब या उसके कारोबार का मामला सामने आता है, तो वहां के थानेदार को अगले 10 सालों तक किसी पुलिस स्टेशन में नियुक्ति नहीं मिलेगी।
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गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं, जब राज्य में धड़ल्ले से शराब बिकती हुई पाई गई है। इसी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने ऐसे कड़े आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने शराब के अवैध धंधे में लिप्त छोटे-बड़े सभी तरह के कारोबारियों और सप्लायरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 


हालांकि अपने फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कई बार घेरे में आए हैं। बिहार के राजस्व में होने वाले फायदे को भी अवैध शराब कारोबार से जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह फैसला लेकर खुद पर लगने वाले आरोपों का भी जवाब दिया है।

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