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Bihar: NTPC निर्माण कार्य में बाधा व रंगदारी के मामले में कहलगांव विधायक की मुश्किलें बढ़ी, 19 अन्य पर आरोप तय

Wed, 06 Aug 2025 03:18 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 06 Aug 2025 03:18 PM IST
सार

Bihar News: विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने विधायक समेत कुल 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए। मंगलवार को हुई सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहे। अब अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत का फैसला आना बाकी है।

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Bihar: Charges framed against Kahalgaon MLA Pawan Yadav in NTPC construction work obstruction-extortion case
भाजपा विधायक पवन कुमार यादव और उनके 19 समर्थकों पर आरोप तय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भागलपुर के कहलगांव के भाजपा विधायक पवन कुमार यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। नौ साल पुराने एक मामले में भागलपुर स्थित विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) ने मंगलवार को विधायक और उनके 19 समर्थकों पर आरोप तय कर दिए हैं। मामला एनटीपीसी कहलगांव परिसर में निर्माण कार्य में बाधा डालने और रंगदारी के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब विधायक सहित सभी आरोपियों को न्यायालय के फैसले का इंतजार है।

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2016 का मामला फिर आया सुर्खियों में
जानकारी के मुताबिक, यह मामला सात अप्रैल 2016 का है, जब एनटीपीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक ने कहलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि एनटीपीसी द्वारा जल निकासी के लिए बनाए जा रहे नाले के निर्माण का विधायक पवन यादव और उनके समर्थकों ने विरोध किया। ऐसा कहा गया कि नाले के निर्माण का ठेका विधायक को नहीं मिलने से वह नाराज थे। इसी कारण उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस दौरान रंगदारी मांगने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे।
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कोर्ट में विधायक समेत सभी आरोपी रहे मौजूद
विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने विधायक समेत कुल 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए। मंगलवार को हुई सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहे। अब अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत का फैसला आना बाकी है। राजनीतिक रूप से सक्रिय कहलगांव विधायक के लिए यह मामला आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परेशानी बढ़ा सकता है।
 
किन-किन पर लगे हैं आरोप?
विधायक के साथ जिन 19 समर्थकों पर आरोप तय हुए हैं, उनमें मोनिका देवी, गिरीश मंडल, मिथिलेश मंडल, पूनम देवी, ज्योति देवी, प्रभु मंडल, विरेंद्र मंडल उर्फ फुरना मंडल, सुधीर मंडल, बबलू मंडल, बालकृष्ण मंडल, राम शरण मंडल, राजेंद्र मंडल, मनबोध मंडल, अवध किशोर मंडल, जयकांत मंडल, उधो उर्फ शंभू मंडल, सुरेंद्र मंडल, सावित्री देवी और सनातन मंडल शामिल हैं।



 
कोर्ट जाते समय ट्रैफिक में फंसे विधायक, नियमों की उड़ाई धज्जियां
इसी केस की सुनवाई में शामिल होने के लिए जब विधायक मंगलवार को कहलगांव से भागलपुर जा रहे थे, तो उन्हें कहलगांव-घोघा रोड पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। उनकी कार जाम में फंस गई और समय पर कोर्ट पहुंचने के लिए उन्होंने एक बाइक सवार से लिफ्ट ले ली। इस दौरान विधायक ट्रिपल लोडिंग में बाइक पर बैठे नजर आए और तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जो कि परिवहन नियमों का खुला उल्लंघन है।

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जनता ने सड़क की हालत पर मांगा जवाब
बाइक पर बैठकर जा रहे विधायक से रास्ते में युवाओं ने एनएच-80 की जर्जर हालत पर जवाब भी मांगा। इस पर विधायक ने कहा कि निर्माण एजेंसी को बार-बार कहा गया है कि समय पर पुल-पुलिया और सड़क निर्माण पूरा किया जाए, लेकिन संवेदक लापरवाही बरत रहे हैं और सुनवाई नहीं कर रहे हैं।

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