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Car: पुरानी कार बेचकर नई खरीदने की बना रहे हैं योजना? दिल्ली में मिल सकती है 20 प्रतिशत तक की छूट!

Mon, 15 Jul 2024 10:23 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 15 Jul 2024 10:23 PM IST
सार

दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का मालिक होना वास्तव में निवासियों के लिए कानूनी समस्या बन सकता है। क्योंकि सरकार शहर में बढ़ती हुई पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा कसने की योजना बना रही है।

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vehicle scrappage policy benefits Govt encouraging to scrap old vehicles to offer incentives on buying new car
Cars parked together in park - फोटो : iStock

विस्तार

दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का मालिक होना वास्तव में निवासियों के लिए कानूनी समस्या बन सकता है। क्योंकि सरकार शहर में बढ़ती हुई पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा कसने की योजना बना रही है। पुराने वाहनों के मालिकों को उन्हें कबाड़ में डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार उनके द्वारा नई कार खरीदने पर प्रोत्साधन राशि (इंसेंटिव) देने की योजना बना सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में डालकर नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए डिस्काउंट बेनिफिट प्लान का प्रस्ताव दिया गया है और अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
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लगेगा भारी जुर्माना
यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां रखने वालों को कड़ी चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद आया है। ऐसी कोई भी गाड़ी अब सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर जब्त कर ली जाएगी। साथ ही इन वाहनों के मालिकों पर कार्रवाई होगी। मालिक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
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जबकि दोपहिया वाहन मालिकों को रिहा होने से पहले 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। दिल्ली पहले ही 55 लाख से ज्यादा वाहनों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुकी है। लेकिन कई अन्य वाहनों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रही है जो पेट्रोल और डीजल कारों पर लगे इस्तेमाल प्रतिबंध को पार कर चुके हैं।
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वाहन स्क्रैपिंग पर मिलेगा फायदा
दिल्ली परिवहन विभाग उन लोगों के लिए मोटर वाहन कर पर छूट की पेशकश करने की योजना बना रहा है जो अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में भेज कर एक नया वाहन खरीदते हैं। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार, विभाग के एक सूत्र ने बताया कि यह लाभ 10 से 20 प्रतिशत के बीच हो सकता है। पुरानी पेट्रोल गाड़ियों जैसे कारों और बाइकों के मालिकों को अधिकतम छूट मिल सकती है। जबकि पुरानी डीजल गाड़ी मालिक 15 प्रतिशत छूट के पात्र हो सकते हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि मोटर वाहन कर पर रियायत कुल स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

तीन वर्षों के सर्टिफिकेट वैध
वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत, दिल्ली में पुराने वाहन मालिक किसी भी अधिकृत स्क्रैपेज केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। एक बार कबाड़ में जाने के बाद, वाहन मालिकों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो तीन साल तक वैध रहेगा। अगर वाहन मालिक इस अवधि के भीतर एक नया वाहन खरीदने का फैसला करता है, तो सरकार प्रस्तावित प्रोत्साहन की पेशकश करेगी।

सड़क पर इतने लाख पुराने वाहन
इस समय भारत में 50 लाख से ज्यादा पुराने वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जिन्हें कबाड़ में डालने की जरूरत है। पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने को बढ़ावा देने के लिए, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी कार निर्माताओं ने देश भर में केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। रोसमेरटा, जो वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाती है, अगले तीन वर्षों में 10 वाहन स्क्रैपेज केंद्र शुरू करने की भी योजना बना रही है।

वाहन स्क्रैपेज नीति
2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रदूषण को रोकने के लिए 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल या सीएनजी वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2014 में दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर पुरानी गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने वाहन स्क्रैपेज नीति शुरू की थी। ताकि मालिकों को अपने पुराने वाहनों को छोड़ने और लाभ और प्रोत्साहन के साथ नए वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके।

यहां से मिलेगा आवेदन पत्र
स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग आवेदन सरकार की परिवहन वेबसाइट पर मौजूद है। फिटनेस प्रमाणपत्र के रिन्युअल के लिए आवेदन करके कोई भी व्यक्ति पुराने वाहनों को स्क्रैप न करने का विकल्प चुन सकता है। वे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी चुन सकते हैं और एक साल के भीतर इसे दूसरे राज्य में बेच सकते हैं।
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