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ट्रैफिक पुलिस दे रही डिस्काउंट: यातायात जुर्माना भुगतान पर 75 प्रतिशत तक की छूट, जानें क्या है ऑफर
Fri, 25 Feb 2022 06:32 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 25 Feb 2022 06:32 PM IST
सार
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने छूट की एक स्पेशल स्कीम पेश की है।
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ट्रैफिस पुलिस
- फोटो : For Reference Only
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विस्तार
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने छूट की एक स्पेशल स्कीम पेश की है। हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा की ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में रजिस्ट्रेशन किए गए वाहनों पर यातायात जुर्माना भुगतान पर छूट का एलान किया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।
600 करोड़ रुपये के लंबित चालानों के एक बड़े बैकलॉग की डिटेल्स सामने आने के बाद यह घोषणा की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक बयान के अनुसार, यह कदम उन यात्रियों के प्रति एक 'मानवीय पहल' है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
नई घोषित छूट योजना के तहत, दोपहिया चलाने वाले लोगों को कुल चालान राशि का सिर्फ 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। जबकि हल्के मोटर वाहन (LMV), कार, जीप और भारी वाहनों के लिए 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। आरटीसी (सड़क परिवहन निगम) बस के मालिकों को बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा, और बाकी की राशि माफ कर दी जाएगी। तेलंगाना पुलिस ने घोषणा की है कि छूट का लाभ पाने के लिए चालान का सिर्फ ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
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ट्रैफिक पुलिस ने इस छूट की घोषणा उन ट्रैफिक डिफॉल्टरों के लिए की है जो तय अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करते हैं। जिनका चालान लंबित है यह उन नागरिकों के लिए एकमुश्त छूट/रियायत होगी।
यह विशेष अभियान एक मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। और पुलिस विभाग ने डिफॉल्टरों से महीने भर के अभियान के दौरान योजना का लाभ लेने के लिए तय समय-सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है।
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600 करोड़ रुपये के लंबित चालानों के एक बड़े बैकलॉग की डिटेल्स सामने आने के बाद यह घोषणा की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक बयान के अनुसार, यह कदम उन यात्रियों के प्रति एक 'मानवीय पहल' है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
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नई घोषित छूट योजना के तहत, दोपहिया चलाने वाले लोगों को कुल चालान राशि का सिर्फ 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। जबकि हल्के मोटर वाहन (LMV), कार, जीप और भारी वाहनों के लिए 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। आरटीसी (सड़क परिवहन निगम) बस के मालिकों को बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा, और बाकी की राशि माफ कर दी जाएगी। तेलंगाना पुलिस ने घोषणा की है कि छूट का लाभ पाने के लिए चालान का सिर्फ ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
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ट्रैफिक पुलिस ने इस छूट की घोषणा उन ट्रैफिक डिफॉल्टरों के लिए की है जो तय अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करते हैं। जिनका चालान लंबित है यह उन नागरिकों के लिए एकमुश्त छूट/रियायत होगी।
यह विशेष अभियान एक मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। और पुलिस विभाग ने डिफॉल्टरों से महीने भर के अभियान के दौरान योजना का लाभ लेने के लिए तय समय-सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है।