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YouTuber: इस मशहूर तमिल यूट्यूबर का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 10 वर्षों के लिए हुआ निलंबित, यह है वजह
Sat, 07 Oct 2023 03:26 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 07 Oct 2023 03:26 PM IST
सार
लोकप्रिय तमिल यूट्यूबर TTF Vasan (टीटीएफ वासन) का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 10 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के परिवहन विभाग ने वासन के ड्राइविंग लाइसेंस को 5 अक्तूबर, 2033 तक अयोग्य घोषित कर दिया है।
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YouTuber TTF Vasan
- फोटो : Social Media
विस्तार
लोकप्रिय तमिल यूट्यूबर TTF Vasan (टीटीएफ वासन) का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 10 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के परिवहन विभाग ने वासन के ड्राइविंग लाइसेंस को 5 अक्तूबर, 2033 तक अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने "धारा 19 (1) (डी) और (एफ) के तहत अपराध किया था।"
टीटीएफ वासन को 19 सितंबर को कांचीपुरम के पास थमल इलाके में चेन्नई-वेल्लोर राजमार्ग पर तेज, लापरवाही और खतरनाक तरीके से दोपहिया वाहन चलाने के आरोप में बलूचेट्टी छत्रम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांचीपुरम अदालत पहले ही पुझल जेल में बंद टीटीएफ वासन द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
इस मामले में टीटीएफ वासन की ओर से जमानत की मांग को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में कहा गया है कि जब मवेशी मध्यम गति से सड़क पार कर रहे थे तो मवेशी के अचानक ब्रेक लगने से वाहन का पहिया ऊपर उठ गया और अगर ब्रेक नहीं लगाया जाता तो मवेशियों के लिए, और उसके जीवन को खतरा हो सकता था।
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साथ ही, उन्होंने जमानत दिए जाने का अनुरोध किया क्योंकि वह दुर्घटना में घायल हो गए थे और जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल सका और चूंकि घाव बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है। उन्होंने याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं, किसी अपराध में शामिल नहीं हैं और अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेंगे। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने वासन को जमानत देने से इनकार कर दिया।
वासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब पर काफी फॉलोअर्स हैं, जहां वह सार्वजनिक सड़कों पर बाइक स्टंट, रेसिंग, व्हीली आदि के वीडियो पोस्ट करते हैं।
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टीटीएफ वासन को 19 सितंबर को कांचीपुरम के पास थमल इलाके में चेन्नई-वेल्लोर राजमार्ग पर तेज, लापरवाही और खतरनाक तरीके से दोपहिया वाहन चलाने के आरोप में बलूचेट्टी छत्रम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांचीपुरम अदालत पहले ही पुझल जेल में बंद टीटीएफ वासन द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
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इस मामले में टीटीएफ वासन की ओर से जमानत की मांग को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में कहा गया है कि जब मवेशी मध्यम गति से सड़क पार कर रहे थे तो मवेशी के अचानक ब्रेक लगने से वाहन का पहिया ऊपर उठ गया और अगर ब्रेक नहीं लगाया जाता तो मवेशियों के लिए, और उसके जीवन को खतरा हो सकता था।
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साथ ही, उन्होंने जमानत दिए जाने का अनुरोध किया क्योंकि वह दुर्घटना में घायल हो गए थे और जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल सका और चूंकि घाव बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है। उन्होंने याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं, किसी अपराध में शामिल नहीं हैं और अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेंगे। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने वासन को जमानत देने से इनकार कर दिया।
वासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब पर काफी फॉलोअर्स हैं, जहां वह सार्वजनिक सड़कों पर बाइक स्टंट, रेसिंग, व्हीली आदि के वीडियो पोस्ट करते हैं।