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Nitin Gadkari: नितिन गडकरी का एलान- नई बस कोड से घटेंगी आग की घटनाएं, गलत बदलाव कराने पर होगी जेल

Fri, 31 Oct 2025 05:12 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 31 Oct 2025 05:12 PM IST
सार

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चेतावनी दी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति नियमों के खिलाफ बस को मॉडिफाई करता हुआ या गैरकानूनी स्लीपर बसें चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।

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Nitin Gadkari: New Bus Safety Code Makes Illegal Sleeper Bus Conversions a Jailable Offence
नितिन गडकरी - फोटो : Amarujala

विस्तार

देश में पिछले एक महीने के अंदर आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हुई दो दर्दनाक बस हादसों ने सबको हिला कर रख दिया है। इन हादसों में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। दोनों ही मामले एसी स्लीपर बसों के थे, जो पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई थीं। इन घटनाओं ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश में लॉन्ग-डिस्टेंस प्राइवेट बसों की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी कमजोर है।
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बसों की सुरक्षा पर नया नियम लागू
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मंत्रालय की ओर से लागू किया गया नया बस कोड (Bus Code) देशभर में बस आग जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह कोड न सिर्फ फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत बनाता है। बल्कि गैरकानूनी रूप से बदली गई स्लीपर बसों पर जेल की सजा का प्रावधान भी करता है।

गडकरी ने कहा, "अब सभी बसें स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनेंगी, जिनमें बेहतर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होगा। जो बसें इस नए कोड के हिसाब से बनाई जाएंगी, वे आग नहीं पकड़ेंगी। और देश की हर बस को इस कोड का पालन करना ही होगा।"

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कर्नूल हादसे पर बड़ा खुलासा
नितिन गडकरी ने इस महीने की शुरुआत में हुए कर्नूल बस हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि जिस बस में आग लगी थी, वह गैरकानूनी तरीके से सीटर से स्लीपर बस में बदली गई थी और एक फर्जी लोगो के तहत चल रही थी।

उन्होंने चेतावनी दी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति नियमों के खिलाफ बस को मॉडिफाई करता हुआ या गैरकानूनी स्लीपर बसें चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।

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1 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू नया कोड
यह संशोधित बस कोड यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और असुरक्षित बस मॉडिफिकेशन पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। यह नया नियम 1 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है। गडकरी का कहना है कि इसके बाद यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और स्टैंडर्ड क्वालिटी की बसों में सफर करने का भरोसा मिलेगा। 

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