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क्या आपका भी पेंडिंग है ट्रैफिक चालान?: जानें कब लगेगी नेशनल लोक अदालत और कैसे मिल सकती है जुर्माने में राहत

Wed, 09 Sep 2026 01:20 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 09 Sep 2026 01:20 PM IST
सार

देशभर में सितंबर 2026 में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जहां ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के पुराने मामलों का निपटारा किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सितंबर में नेशनल लोक अदालत किस तारीख को लगने वाली है, इसमें कौन-कौन से ट्रैफिक चालान का निपटारा हो सकता है, किन मामलों में राहत नहीं मिलेगी और साथ में आपको कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाने होंगे।
 

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National Lok Adalat  September 12, Know Which Challans Can Be Settled
ट्रैफिक चालान से राहत का मौका - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार

अगर आपके वाहन का भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो आपके पास उसे कम खर्च और बिना किसी कानूनी झंझट के निपटाने का बेहतरीन मौका है। आगामी 12 सितंबर 2026 को देशभर में नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य छोटे और लंबित मामलों को आपसी सहमति से जल्द से जल्द हल करना है। 

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चालान माफी या कम जुर्माना कैसे संभव है?
लोक अदालत में छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े मामलों को बहुत ही कम समय और बेहद कम लागत में निपटाया जाता है। सुनवाई के दौरान जज और लीगल पैनल के सामने मामलों को रखा जाता है। कई स्थितियों में वाहन चालक का पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाता है या फिर काफी कम राशि (डिस्कॉउन्टेड रेट) पर समझौता करा दिया जाता है।

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National Lok Adalat  September 12, Know Which Challans Can Be Settled
ट्रैफिक चालान से राहत का मौका - फोटो : एआई जनरेटेड
कौन-कौन से चालान हो सकते हैं माफ?
इस लोक अदालत में छोटे और आम ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालानों का निपटारा कराया जा सकता है। इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना (रेड लाइट जंप), ओवरस्पीडिंग (तय सीमा से तेज गाड़ी चलाना), गलत पार्किंग (नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) न होना और वाहन का इंश्योरेंस (बीमा) खत्म होना जैसे मामले शामिल हैं।

किन मामलों में नहीं मिलेगी माफी?
जरूरी नहीं यहां पर सभी प्रकार के चालानों का निपटारा हो जाए। लोक अदालत केवल सामान्य और छोटे उल्लंघनों में राहत देती है। अगर कोई मामला गंभीर अपराध या दुर्घटना से जुड़ा है, तो उसमें कोई माफी या छूट नहीं दी जाती। जैसे नशे में गाड़ी चलाना यानी ड्रंक एंड ड्राइविंग और हिट एंड रन जैसे मामलों में चालक को राहत नहीं मिल सकती है।

National Lok Adalat  September 12, Know Which Challans Can Be Settled
ट्रैफिक चालान से राहत का मौका - फोटो : एआई जनरेटेड

लोक अदालत जाते समय अपने साथ क्या-क्या ले जाएं?
अगर आप इस 12 सितंबर को अपने चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं, तो अपने साथ नीचे बताए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपियां जरूर ले जाएं। जिससे प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

  • टोकन (ऑनलाइन या ऑफलाइन स्लॉट बुक करने पर मिलने वाली रसीद)।
  • पेंडिंग चालान की प्रिंटेड कॉपी।
  • वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी।
  • ड्राइविंग लाइसेंस।
  • पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी)।


चालान वालों के लिए क्यों खास है 12 सितंबर?
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय समझौते और आपसी सहमति से जल्दी निपटाना है। ऐसे में छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के चालान वाले वाहन मालिकों को अपने मामले के निपटारे का मौका मिल सकता है।
हालांकि, हर चालान अपने आप माफ नहीं होगा। राहत या समझौता मामले की पात्रता और संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसलिए 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत में जाने से पहले अपने चालान और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी तैयार रखना बेहतर हो सकता है।

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