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Taxi: महाराष्ट्र में एप-आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नए नियम, जानें ड्राइवर-यात्रियों के लिए क्या है खास

Sat, 11 Oct 2025 01:34 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 11 Oct 2025 01:34 PM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने एप-आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं (जैसे ओला, उबर आदि) के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं। ये नियम केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस के अनुरूप हैं।

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Maharashtra Issues Draft Policy for App-Based Public Transport: Key Details for Drivers and Passengers
App-Based Public Transport - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने एप-आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं (जैसे ओला, उबर आदि) के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं। ये नियम केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस के अनुरूप हैं। सरकार ने सभी हितधारकों से 17 अक्तूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
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क्या कहते हैं नए नियम
सरकार ने शुक्रवार को "महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स, 2025" नाम से एक मसौदा जारी किया है। इसके तहत मोटर कैब, टूरिस्ट कैब, लग्जरी कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस, कैम्पर वैन और ऐसे ही अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों (सिवाय बाइक टैक्सी के) को रेगुलेट किया जाएगा। 

इससे पहले, सरकार ने इस साल की शुरुआत में "महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स 2025" को मंजूरी दी थी।

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यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के हक पर जोर
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि इन नए नियमों से एप-आधारित टैक्सी सेवाओं में यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा, सुरक्षा मजबूत होगी और सर्विस की गुणवत्ता बेहतर बनेगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों से ड्राइवरों के लिए काम के घंटे और कल्याण से जुड़े प्रावधान तय होंगे, जिससे उनके शोषण को रोका जा सकेगा।

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केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ड्राफ्ट केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी "मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025" के अनुसार बनाया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा था कि इन गाइडलाइंस का मकसद एप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए हल्के लेकिन प्रभावी नियम बनाना है। जो यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के कल्याण दोनों का ध्यान रखें। 

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