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Road Accident: सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिवार को मिलेगा मुआवजा, ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश
Fri, 19 Jan 2024 03:13 PM IST
समीर गोयल
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: समीर गोयल
Updated Fri, 19 Jan 2024 03:13 PM IST
सार
महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में किशोर की मौत के बाद माता-पिता को मुआवजा देने का आदेश ट्रिब्यूनल ने सुनाया है।
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सड़क हादसा (सांकेतिक फोटो)
- फोटो : ANI
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विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को चार साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 18 साल के ईंट भट्ठा मजदूर के माता-पिता को 13.6 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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मृतक के परिवार को मिलेगा मुआवजा
ठाणे एमएसीटी के अध्यक्ष एस बी अग्रवाल का आदेश 10 जनवरी को पारित किया गया था, और इसकी एक प्रति हाल ही में उपलब्ध कराई गई थी। पीड़ित सचिन सुरेश वाघे के माता-पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश तिवारी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 20 जनवरी, 2019 को किशोर दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा था, जब एमएसआरटीसी बस ने मुंबई-गोवा राजमार्ग पर वाहन को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई।
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पीडि़त के माता-पिता ने दायर की थी याचिका
पीड़ित के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उनके बेटे के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई। पुलिस रिपोर्टों और गवाहों की गवाही की जांच करने के बाद, एमएसीटी अध्यक्ष ने प्रतिवादी, एमएसआरटीसी को बस चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाया।
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ट्रिब्यूनल ने दिया मुआवजा देने का आदेश
ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ताओं को 13.6 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसमें संपत्ति के नुकसान, अंतिम संस्कार के खर्च और पारिवारिक संघ के नुकसान के लिए पारंपरिक मुआवजा शामिल था। याचिकाकर्ताओं को सम्मानित राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज दिया गया। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि मुआवजे का एक हिस्सा याचिकाकर्ताओं के लिए सावधि जमा में रखा जाए, जबकि बाकी का भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा।
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