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Traffic Challan: हेलमेट पहन कर चला रहे हैं वाहन, तो भी कट सकता है 2000 रुपये का ट्रैफिक चालान, जानें नया नियम
Thu, 19 May 2022 01:41 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 19 May 2022 01:41 PM IST
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हेलमेट
- फोटो : i stock
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दोपहिया वाहन चलाते समय चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है और इसके लिए आपके खिलाफ चालान काटा जा सकता है। हालांकि, यह जानकर आपको झटका लग सकता है कि, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक सिर्फ हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी आपका चालान काटा जा सकता है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।
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Delhi Traffic Police (File)
- फोटो : अमर उजाला
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, यदि कोई सवार मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं पहनता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। इतना ही नहीं यदि कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहने या हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है, तो वाहन चालक को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान का भुगतान करना पड़ सकता है।
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हेलमेट की सड़क पर बिक्री
- फोटो : For Reference Only
दो साल पहले, केंद्र ने एक नियम लागू किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, सड़क सुरक्षा की एक समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी।
बाइक सवार
- फोटो : Amar Ujala
बच्चों के बैठाने पर है ये नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए सुरक्षा नियमों में भी बदलाव किया है। नए यातायात नियम के तहत टू-व्हीलर राइडर्ड को बच्चों को ले जाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसके साथ ही वाहन की रफ्तार को भी सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए सुरक्षा नियमों में भी बदलाव किया है। नए यातायात नियम के तहत टू-व्हीलर राइडर्ड को बच्चों को ले जाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसके साथ ही वाहन की रफ्तार को भी सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
अपने ई-चालान को ऑनलाइन ऐसे भरें
- अपने ई-चालान को भरने के लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद Check online services में Check Challan status के ऑप्शन को चुनना होगा।
- इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, व्हीकल नंबर या चालान नंबर की डिटेल्स डालकर अपना चालान ढूंढना होगा।
- इसके अलावा आप अपने इंजन नंबर या चेसिस नंबर के आखिरी पांच नंबर को दर्ज करके भी इसे ढूंढ सकते हैं।
- इसके बाद Get Detail के विकल्प को चुनें।
- अब आपकी स्क्रीन पर चालान की सारी डिटेल्स आ जाएंगी।
- चालान का भुगतान करने के लिए आपको चालान के आगे लिखे Pay now के ऑप्शन को चुनना होगा।
- अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट मोड को चुनें और भुगतान कर दें।
- ई-चालान का भुगतान होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ट्रांजेक्शन आईडी का मैसेज आ जाएगा।