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लॉकडाउन 2.0 में पॉलिसी धारकों को राहत, व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने की तारीख बढ़ी
Fri, 17 Apr 2020 12:03 PM IST
अवधेश कुमार
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Fri, 17 Apr 2020 12:03 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
लॉकडाउन की सीमा 3 मई तक बढ़ने से ऐसे लोगों के साथ समस्या हो गई थी, जिनके गाड़ियों का बीमा इस दौरान खत्म होने वाला था। हालांकि ऐसे पॉलिसी धारकों के लिए अब सरकार ने राहत की खबर दी है। केंद्र सरकार ने मोटर और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए प्रीमियम को जमा करने की समयसीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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जिन लोगों की स्वास्थ्य और मोटर थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लॉकडाउन के कारण रिन्यू नहीं हो पाई थीं, वित्त मंत्रालय ने उन्हें रिन्यू कराने के लिए 15 मई या उससे पहले भुगतान करने की अनुमति दी है।
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बता दें कि इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके चलते बीमा धारकों को 21 अप्रैल तक बकाया प्रीमियम भुगतान करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब यह लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोगों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर सरकार ने वाहन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान करने की तारीख 15 मई तक बढ़ा दी है। यह उन लोगों के लिए है जिनका प्रीमियम भुगतान 25 मार्च से 3 मई के बीच होना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं।
COVID- 19 महामारी के चलते दूसरी बार बढ़े लॉकडाउन से 19 दिन के हुए विस्तार के कारण देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बदलाव किए गए हैं। बता दें कि सड़क पर वाहन चलाने के लिए थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य होता है। अगर ग्राहक समय रहते मोटर बीमा को रिन्यू नहीं कराते हैं और बिना पॉलिसी के गाड़ी चलाते हैं, तो उनसे दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है।