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Toll Tax: क्या एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी देना होता है टोल? जानिए किन गाड़ियों को मिली है छूट
Thu, 02 Jan 2025 05:26 PM IST
नीतीश कुमार
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Thu, 02 Jan 2025 05:26 PM IST
सार
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए एंबुलेंस आए तो क्या उसे भी टोल चुकाना होगा? अगर नहीं, तो चलिए आज जानते हैं इसका जवाब।
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एंबुलेंस
- फोटो : istock
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विस्तार
जब आप किसी हाईवे पर चार पहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपको टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। सरकार टोल टैक्स के पैसों से सड़कों का रखरखाव और नई सड़कों के निर्माण में खर्च करती है। चार पहियों वाली कार से लेकर 10 चक्कों वाले ट्रक, हाईवे पर चलने वाले लगभग सभी वाहनों को टोल का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, इस टैक्स से सरकार ने कुछ वाहनों को मुक्त रखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए एंबुलेंस आए तो क्या उसे भी टोल चुकाना होगा? अगर नहीं, तो चलिए आज जानते हैं इसका जवाब।
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Delhi Fire Brigade
- फोटो : PTI
इन गाड़ियों पर नहीं लगाता टोल
दरअसल, टोल टैक्स तो सभी वाहनों से लिया जाता है, लेकिन कुछ वाहनों को इससे छूट दी गई है। परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 में टोल टैक्स से छूट दिए गए वाहनों को चिह्नित किया है। जिसके अनुसार,राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों को टोल से छूट दी गई है। राज्य के सभी सीएम और राज्य मंत्रियों की गाड़ियों को भी टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के आधिकारिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी टोल टैक्स नहीं लगाया जाता। इनके अलावा, सेना, नौसेना और एयरफोर्स की गाड़ियों से भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। वहीं, अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है।
दरअसल, टोल टैक्स तो सभी वाहनों से लिया जाता है, लेकिन कुछ वाहनों को इससे छूट दी गई है। परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 में टोल टैक्स से छूट दिए गए वाहनों को चिह्नित किया है। जिसके अनुसार,राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों को टोल से छूट दी गई है। राज्य के सभी सीएम और राज्य मंत्रियों की गाड़ियों को भी टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के आधिकारिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी टोल टैक्स नहीं लगाया जाता। इनके अलावा, सेना, नौसेना और एयरफोर्स की गाड़ियों से भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। वहीं, अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है।
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फ्लैग मार्च के दौरान
- फोटो : संवाद
क्या एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर लगता है टोल टैक्स
बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 में इमरजेंसी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां इस श्रेणी में आती हैं। इनसे भी सरकार टोल टैक्स नहीं लेती। आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ के वाहन भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं।
बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 में इमरजेंसी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां इस श्रेणी में आती हैं। इनसे भी सरकार टोल टैक्स नहीं लेती। आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ के वाहन भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं।