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Traffic Fines: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिया बकाया चालान निपटाने का आखिरी मौका, छूट के साथ भर सकेंगे जुर्माना

Mon, 08 Sep 2025 04:22 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 08 Sep 2025 04:22 PM IST
सार

दिल्लीवालों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी में गाड़ी चालकों को इस वीकेंड पर अपने बकाया ट्रैफिक चालान छूट के साथ भरने का आखिरी मौका मिलेगा।

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Delhi Traffic Police - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्लीवालों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी में गाड़ी चालकों को इस वीकेंड पर अपने बकाया ट्रैफिक चालान छूट के साथ भरने का आखिरी मौका मिलेगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने मिलकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है।
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कब और कहां होगा आयोजन
ये लोक अदालत शनिवार, 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इसमें बकाया चालानों को आसानी से निपटाया जा सकेगा, जिससे लोगों को लंबे कोर्ट केस की झंझट से बचाया जाएगा।

यह कार्यक्रम दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। जिसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, तिहाड़, द्वारका, साकेत और रोहिणी शामिल हैं।
 

क्या होगी प्रक्रिया
भाग लेने के लिए वाहन मालिकों को सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपने पेंडिंग चालान या नोटिस डाउनलोड करने होंगे। यह सुविधा सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। रोजाना अधिकतम 60,000 डाउनलोड की अनुमति दी गई है और कुल 1,80,000 चालान लोक अदालत से पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे।

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कौन-कौन से कागजात होंगे जरूरी
लोक अदालत में आने वालों को ये दस्तावेज साथ लाने होंगे:
  • चालान/नोटिस की प्रिंटेड कॉपी
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • गाड़ी मालिक का वैध पहचान पत्र

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साथ ही, एक वाहन के लिए चालान निपटाने की लिमिट भी तय की गई है।
  1. प्राइवेट वाहन: अधिकतम 7 चालान/नोटिस (5 नोटिस + 2 चालान)
  2. कमर्शियल वाहन: केवल 2 चालान या नोटिस

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पहले भी हो चुका है सफल आयोजन
इससे पहले भी मई और मार्च में इसी तरह की लोक अदालतें हुई थीं। खासतौर पर 8 मार्च को हुए सेशन में 1,53,437 चालान निपटाए गए थे, जिनकी कुल रकम 405.02 करोड़ रुपये थी। सिर्फ ट्रैफिक चालान से ही लगभग 1.7 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। 

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