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BS3-BS4 Cars: GRAP स्टेज 4 हटाया गया, क्या BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर हटा लिया गया है प्रतिबंध?

Thu, 26 Dec 2024 01:42 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 26 Dec 2024 01:42 PM IST
सार

प्रदूषण के स्तर में गिरावट के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के बाद मंगलवार, 24 दिसंबर से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 के तहत प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है?

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Delhi Pollution GRAP Stage 4 revoked BS-3 Petrol, BS-4 Diesel car ban in Delhi Latest News
Delhi Traffic - फोटो : PTI

विस्तार

प्रदूषण के स्तर में गिरावट के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के बाद मंगलवार, 24 दिसंबर से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 के तहत प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए केंद्र के पैनल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त GRAP उपायों के तहत प्रतिबंधों में ढील देते हुए एक आधिकारिक आदेश जारी किया। हालांकि, उपायों में ढील से यात्रियों को कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध GRAP स्टेज 3 उपायों के तहत बना हुआ है।
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कब-कब लगा बैन
बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर प्रतिबंध इस साल 16 दिसंबर को दूसरी बार लागू किया गया था। जब सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच जीआरएपी चरण 3 और चरण 4 उपायों को लागू किया था। इससे पहले, सीएक्यूएम ने इस साल 15 नवंबर को जीआरएपी चरण 4 उपाय लागू किए थे, जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया था। दिसंबर के पहले सप्ताह में जब प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ और जीआरएपी चरण 2 उपायों को लागू किया गया, तो उपायों में ढील दी गई थी।
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दिल्ली प्रदूषण: किन वाहनों को अनुमति है, कौन से GRAP चरण 4 के अंतर्गत नहीं आते
GRAP चरण 4 के उपायों में न सिर्फ BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। बल्कि गैर-आवश्यक BS 4 डीजल ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। आवश्यक सेवाओं में शामिल वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं हैं। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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कब हट सकता है बैन
बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि सीएक्यूएम जीआरएपी उपायों को कम से कम स्टेज 2 तक कम नहीं कर देता या जब तक दिल्ली में एक्यूआई 400 से नीचे नहीं आ जाता। हालांकि प्रतिबंध में निजी वाहन शामिल हैं, सीएक्यूएम ने विकलांग यात्रियों को जीआरएपी स्टेज 4 और स्टेज 3 चरणों के दौरान बीएस 3 पेट्रोल या बीएस 4 डीजल कारों का इस्तेमाल करने से छूट दी है।

GRAP चरण 4 के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना
BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार चलाकर CAQM आदेश का उल्लंघन करने पर भारी ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है। दिल्ली पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नियमित जांच करने के लिए सीमाओं और शहर के चारों ओर पिकेट स्थापित किए हैं और टीमें तैनात की हैं। जो लोग BS 3 पेट्रोल या BS 4 डीजल कार चलाकर GRAP चरण 4 मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है। बाकी ICE वाहनों के लिए स्वीकार्य उत्सर्जन मानकों के साथ वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) रखना भी जरूरी होगा, ताकि 10,000 रुपये के ट्रैफिक जुर्माने से बचा जा सके।
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