फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi govt plans one-time rebate scheme to clear pending traffic fines

Traffic Fines: दिल्ली सरकार ट्रैफिक जुर्माना चुकाने के लिए एक मौका और छूट भी देगी, जानें डिटेल्स

Mon, 15 Sep 2025 05:14 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 15 Sep 2025 05:14 PM IST
सार

दिल्ली सरकार एक एकमुश्त माफी योजना शुरू कर सकती है, जिसके तहत बकाया ट्रैफिक चालानों पर 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह कदम लाखों गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

विज्ञापन
Delhi govt plans one-time rebate scheme to clear pending traffic fines
Delhi Traffic Police - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली सरकार एक वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम (एकमुश्त माफी योजना) शुरू कर सकती है, जिसके तहत बकाया ट्रैफिक चालानों पर 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह कदम लाखों गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के अगले कुछ महीनों में लागू होने की उम्मीद है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - 2025 Royal Enfield Meteor 350: 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 क्रूजर बाइक लॉन्च, जानें कीमत और नए फीचर्स
विज्ञापन

पुराने चालान निपटाने का मौका
इस योजना का मकसद है पुराने बकाया चालानों को खत्म करना और अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करना। अधिकारियों का कहना है कि चालान भरने के लिए लोगों को 2 से 3 महीने का समय दिया जा सकता है।

एक ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया मालिकों के लिए एक बार मिलने वाला मौका होगा। उन्होंने कहा, "लोगों को इसे बकाया चालान निपटाने का अवसर मानना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे और कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं।"

यह भी पढ़ें - Electric Two-Wheeler: यह भारतीय राज्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹30,000 करेगा, जानें डिटेल्स
विज्ञापन

किन चालानों पर मिलेगा फायदा
इस योजना में ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग दोनों तरह के चालान शामिल होंगे।
  • ट्रांसपोर्ट विभाग आमतौर पर प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUCC) एक्सपायर होने, गलत साइड पर गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग जैसे मामलों में चालान काटता है।
  • ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने, रेड लाइट तोड़ने और स्पीडिंग जैसी गलतियों पर चालान करती है।

लेकिन यह छूट सिर्फ गैर-गंभीर उल्लंघनों पर ही मिलेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस ड्राइव करना या अन्य गंभीर मामलों पर यह स्कीम लागू नहीं होगी।

यह भी पढ़ें - Bike Theft: यूके में भारतीय बाइक राइडर की चोरी हुई बाइक की जगह मिला तोहफा, भावुक हो कहा- कभी सोचा नहीं था
विज्ञापन

क्यों नहीं भरते लोग चालान
आजकल ई-चालान फोटो सबूत के साथ आते हैं और ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। फिर भी बहुत से लोग भुगतान नहीं करते और लोक अदालत का इंतजार करते हैं, जहां अक्सर चालान की रकम घटा दी जाती है।

इसके अलावा, चालान देर से भरने पर ब्याज या पेनल्टी न लगने की वजह से भी लोग समय पर भुगतान करने में लापरवाही करते हैं। खराब ट्रैफिक सिग्नल, अस्पष्ट बोर्ड और उलझे हुए रोड लेआउट भी विवाद और न भरने की वजह बनते हैं।

यह भी पढ़ें - Automobile Industry: 80 प्रतिशत भारतीय गाड़ियों की लॉन्चिंग में क्यों होती है देरी? नए अध्ययन में खुलासा

सख्त कदमों की तैयारी
फिलहाल छोटे चालान मौके पर निपटाए जा सकते हैं, लेकिन गंभीर चालान वर्चुअल या जिला अदालतों में जाते हैं, जिससे केसों का बोझ और बढ़ जाता है।

अधिकारी ने कहा, "केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के तहत, परिवहन विभाग के पास यह अधिकार है कि वह उन वाहनों से संबंधित ऑनलाइन लेनदेन करने से रोक सकता है जिनके चालान कई बार लंबित हैं। इसके लिए उसे वाहन पोर्टल पर 'लेनदेन नहीं किए जाने वाले' श्रेणी में डाला जा सकता है।" 

इससे वे लोग अपनी गाड़ी से जुड़े ऑनलाइन काम (जैसे रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल) भी नहीं कर पाएंगे। 

यह भी पढ़ें - Suzuki Avenis Naruto Shippuden: सुजुकी एवेनिस और नारुतो की जोड़ी, भारत में आया अनोखा एनीमे एडिशन 

यह भी पढ़ें - Nitin Gadkari: स्क्रैपिंग से मिलेगा बड़ा फायदा, 97 लाख गाड़ियों से ₹40,000 करोड़ जीएसटी की कमाई संभव 

यह भी पढ़ें - TVS Jupiter 110 Special Edition: टीवीएस ने लॉन्च किया जुपिटर 110 स्पेशल एडिशन, जानें कीमत और क्या है खास 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed