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मसौदा अधिसूचना जारी: पुराने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर, नए वाहनों पर 25 फीसदी तक टैक्स में छूट
Tue, 30 Mar 2021 07:01 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो न्यूज, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो न्यूज, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 30 Mar 2021 07:01 PM IST
सार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, वाहन के स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25 फीसदी की रियायत दी जाएगी।
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old vehicles scrap
- फोटो : For Reference Only
विस्तार
केंद्र सरकार ने 30 मार्च को एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें वाहन स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए सभी वाहनों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स (मोटर वाहन कर) पर 25 फीसदी तक छूट देने का प्रस्ताव है।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, वाहन के स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25 फीसदी की रियायत दी जाएगी। जबकि कमर्शियल व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहनों) को 15 फीसदी की छूट दी जाएगी।
MoRT&H has published draft rules regarding concession in motor vehicle tax against scrapped vehicles, which is proposed to come into force from 1 October 2021. pic.twitter.com/yAMJ0Od5zr
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 30, 2021
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सरकार ने कहा है कि वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैक्स छूट आठ साल की अवधि के लिए होगी। जबकि निजी वाहनों के लिए छूट पंजीकरण की तारीख से 15 साल की अवधि तक के लिए होगी।
सरकार ने 30 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इस नियम के एक अक्टूबर से लागू होने की संभावना है।
सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों को 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों को 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।