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जल्द ही घर बैठे चुटकियों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं पड़ेगी ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत! जानिए कैसे

Sat, 06 Feb 2021 01:46 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Sat, 06 Feb 2021 01:46 PM IST
सार

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में ऑनलाइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट पास करने के बाद ही पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। अगर इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है...

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Soon Driving test may be not necessary for getting learning driving licence, ministry of road transport and highways issued draft notification
driving license - फोटो : For Refernce Only

विस्तार

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहां तक कि लोगों को 3-4 महीने बाद की तारीखें दी जा रही हैं। ऐसा कोविड गाइडलाइंस के नियमों के चलते हो रहा है। लेकिन अब सरकार ने लंबे इंतजार से छुटकारा दिलाने के लिए एक बेहतर पहल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए बकायदा ड्राफ्ट जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं।

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लगाने पड़ते हैं आरटीओ के चक्कर

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अभी तक लोगों को आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे, बाद में सरकार ने ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेकर ड्राइविंग टेस्ट देने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जब महामारी शुरू हुई तो लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप रहा और इंतजार लंबा होता चला गया। बाद में कोविड नियमों के चलते सीमित संख्या में लोगों को टेस्ट के लिए बुलाया जाने लगा, जिससे वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में ऑनलाइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट पास करने के बाद ही पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। अगर इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। लर्निंग डीएल बनवाने के बाद छह महीने के अंदर परमानेंट डीएल बनवाना होता है।

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मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से सीखें ड्राइविंग

वहीं सरकार चाहती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को आसान बनाया जाए। सरकार ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके लागू होने के बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की चाह रखने वालों के लिए काफी आसानी हो सकती है। इसके बाद आवेदनकर्ताओं को ड्राइविंग टेस्ट देने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी ड्राफ्ट में लिखा है कि अगर आवेदनकर्ता ने किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखी है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्य माना जाएगा। सरकार ने फिलहाल इस संदर्भ में अभी सुझाव मांगे हैं। सरकार चाहती है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहती है और अगर प्रशिक्षित ड्राइवर वाहन चलाएंगे तो हादसों में खासी कमी लाई जा सकती है।

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16 सुविधाएं ऑनलाइन

वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय 16 सुविधाएं ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र के अलावा वाहन ट्रांसफर जैसे सेवाएं शामिल हैं।

देना होगा आधारकार्ड

वहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई  करना होगा। जिसके बाद उपरोक्त 16 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।

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