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Coronavirus: ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन दस्तावेजों पर सरकार ने दी राहत, 30 जून तक बढ़ाई वैधता
Tue, 31 Mar 2020 01:35 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 31 Mar 2020 01:35 PM IST
सार
ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज जो 1 फरवरी को अमान्य हो गए थे, अब 30 जून तक मान्य होंगे। केंद्र सरकरा ने Covid 19 (कोरोना वायरस) पर देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया है। अत्यधिक संक्रामक बीमारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पिछले हफ्ते देश में लॉकडाउन किया गया है जो 14 अप्रैल तक लागू रहेगा।
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ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक परामर्श देते हुए, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण के कागजात जैसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने के लिए कहा है।
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लॉकडाउन को एक हफ्ता हो गया है। ऐसे में राज्य के परिवहन कार्यालयों (RTO) के बंद रहने के कारण इन मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। परामर्श के अनुसार दस्तावेजों में परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत जारी किए गए कोई भी अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
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केंद्र ने सभी राज्यों से इस सलाह को "पूर्ण रूप से" लागू करने की अपील की है ताकि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों, ट्रांसपोर्टरों और संगठनों को परेशान न किया जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वाणिज्यिक बैंकों और ऋण देनेवाली अन्य संस्थाओं को अनुमति दी थी कि ग्राहकों को अगले तीन महीनों तक अपनी किस्त नहीं चुकाने की छूट होगी। तीन महीने की मोहलत का मतलब है कि अगले तीन महीने तक किसी भी लोन लेने वाले के खाते से कोई ईएमआई नहीं कटेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन से बचाने में मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय पैकेज की घोषणा की थी। आरबीआई की यह घोषणा इसके एक दिन बाद आई थी।
केंद्र ने पिछले सप्ताह आयकर और माल और सेवा कर (जीएसटी) दाखिल करने की समय सीमा में भी छूट की घोषणा की थी, और इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था।