अब 18 से कम उम्र के बच्चों को भी लेना पड़ेगा लाइसेंस, सरकार ने किया बदलाव
परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए परिवर्तनों के मुताबिक, 16 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर अब इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए भी लाइसेंस के प्रति बाध्य होंगे। अब तक जहां इन स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस कि जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लाइसेंस मान्य कर दिया है।
अभी तक गियरलैस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी ।क्योंकि इन स्कूटरों को छूट दी गई थी। सरकार ऐसे स्कूटर को 'हल्के दो-पहिया संचालित वाहन' के रूप में वर्गीकृत कर रही है और इसलिए उनका उपयोग करने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा।इन दोपहिया वाहनों पर वैध लाइसेंस प्लेटों का भी प्रवाधान रखा गया है।