कारोबारियों के लेखाबहियों की आयकर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितम्बर तक दाखिल होगी। मर्चेंट चैंबर ऑफ़ उत्तर प्रदेश के जीएसटी समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि टैक्स ऑडिट वाले आयकर रिटर्न एवं फर्म के साझीदारों के आयकर रिटर्न भी 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल करना होगा। दाखिल न करने पर आयकर विभाग अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगा। उन्होंने बताया कि आयकर की बकाया मांग वसूली में अब गिरफ्तारी नहीं होगी।